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प्रद्युम्न हत्याकांड: रायन स्कूल को लेकर नए सच आए सामने, ऐसे बढ़ेंगी मुश्किलें
प्रवीण पाण्डेय/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 13 Sep 2017 05:03 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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गुरुग्राम के बहुचर्चित प्रद्युम्न हत्याकांड में रयान स्कूल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि स्कूल को लेकर कई नई बातें सामने आई हैं। दरअसल, अब तक की जांच में स्कूल के इंतजामों में कई तरह की खामियां सामने आई हैं, जैसे- स्कूल में बाउंड्रीवाल ठीक नहीं है। स्कूल के बाथरूम ठीक नहीं हैं। सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे। बाथरूम की रेलिंग टूटी हुई है।
ऐसे में पुलिस ने रायन प्रबंधन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। स्कूल प्रबंधन को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट के दायरे में लाकर पुलिस कोर्ट में चालान पेश करेगी। इस मामले में दर्ज एफआईआर में ये धाराएं जोड़ दी गई हैं।
कोर्ट में चालान पेश करने के दौरान पुलिस यह स्पष्ट करेगी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 में यह प्रावधान है कि यदि कोई संस्था किसी बच्चे को अपने यहां रख रही है तो उसकी कोई लापरवाही बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।
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रायन में ऐसी कई लापरवाही सामने आई हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत लापरवाही बरतने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान है। क्रेच से लेकर अन्य सभी शिक्षण संस्थान आगे इस जद में आएंगे।
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ऐसे में पुलिस ने रायन प्रबंधन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। स्कूल प्रबंधन को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट के दायरे में लाकर पुलिस कोर्ट में चालान पेश करेगी। इस मामले में दर्ज एफआईआर में ये धाराएं जोड़ दी गई हैं।
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कोर्ट में चालान पेश करने के दौरान पुलिस यह स्पष्ट करेगी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 में यह प्रावधान है कि यदि कोई संस्था किसी बच्चे को अपने यहां रख रही है तो उसकी कोई लापरवाही बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।
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रायन में ऐसी कई लापरवाही सामने आई हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत लापरवाही बरतने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान है। क्रेच से लेकर अन्य सभी शिक्षण संस्थान आगे इस जद में आएंगे।
pradyuman thakur
स्कूल में एक नहीं कई खामियां मिली हैं। एसआईटी इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जल्द ही कई और महत्वपूर्ण तथ्य पता चलेंगे। कोर्ट में पूरी मजबूती से चालान पेश किया जाएगा।
- संदीप खिरवार, पुलिस आयुक्त गुड़गांव
इस घटना के बाद एफआईआर में दोनों सेक्शन जोड़ दिए गए हैं। चालान पेश करते समय कोर्ट में दोनों का जिक्र किया जाएगा।
-डी सुरेश, आयुक्त गुड़गांव
- संदीप खिरवार, पुलिस आयुक्त गुड़गांव
इस घटना के बाद एफआईआर में दोनों सेक्शन जोड़ दिए गए हैं। चालान पेश करते समय कोर्ट में दोनों का जिक्र किया जाएगा।
-डी सुरेश, आयुक्त गुड़गांव