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प्रद्युम्न हत्याकांड: रायन प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई पर शिक्षामंत्री से 7 सवाल, जवाब
प्रवीण पाण्डेय/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 13 Sep 2017 05:03 PM IST
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pradyuman thakur murder case
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गुरुग्राम के बहुचर्चित प्रद्युम्न हत्याकांड में रायन स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा से 7 सवाल पूछे गए, जिनके उन्होंने ये जवाब दिए।
सवाल: जुवेनाइल और पॉक्सो एक्ट पहले से ही लागू हैं क्या
जवाब: हम इस दायरे में रायन प्रबंधन को लाएंगे
सवाल: पूरे रायन ग्रुप पर यह एक्ट लागू होगा या सिर्फ एक स्कूल पर
जवाब: सभी स्कूलों के मालिक एक हैं, लेकिन यह एक्ट सिर्फ रायन गुड़गांव पर लागू होगा
सवाल: सिर्फ गुड़गांव शाखा पर ही क्यों
जवाब: क्योंकि रायन में ही प्रद्युम्न की हत्या हुई है
सवाल: कोर्ट में सरकार क्या कहेगी
जवाब: चालान पेश करेंगे जिसमें यह दोनों एक्ट होंगे
सवाल: कब तक होगा चालान पेश
जवाब: विद इन ए वीक चालान पेश हो जाएगा
सवाल: मामला बड़े स्तर का है, कहीं मैनेज न हो जाए
जवाब: कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो इस मामले में नहीं बचेगा
सवाल: इस पूरे मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा
जवाब: अभी कई तरह की बाते हो रही हैं, कोर्ट में चालान पेश करेंगे तब पता चलेगी सरकार की सख्ती
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सवाल: जुवेनाइल और पॉक्सो एक्ट पहले से ही लागू हैं क्या
जवाब: हम इस दायरे में रायन प्रबंधन को लाएंगे
सवाल: पूरे रायन ग्रुप पर यह एक्ट लागू होगा या सिर्फ एक स्कूल पर
जवाब: सभी स्कूलों के मालिक एक हैं, लेकिन यह एक्ट सिर्फ रायन गुड़गांव पर लागू होगा
सवाल: सिर्फ गुड़गांव शाखा पर ही क्यों
जवाब: क्योंकि रायन में ही प्रद्युम्न की हत्या हुई है
सवाल: कोर्ट में सरकार क्या कहेगी
जवाब: चालान पेश करेंगे जिसमें यह दोनों एक्ट होंगे
सवाल: कब तक होगा चालान पेश
जवाब: विद इन ए वीक चालान पेश हो जाएगा
सवाल: मामला बड़े स्तर का है, कहीं मैनेज न हो जाए
जवाब: कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो इस मामले में नहीं बचेगा
सवाल: इस पूरे मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा
जवाब: अभी कई तरह की बाते हो रही हैं, कोर्ट में चालान पेश करेंगे तब पता चलेगी सरकार की सख्ती
रायन स्कूल को लेकर नए सच आए सामने
pradyuman thakur
- फोटो : अमर उजाला
गुरुग्राम के बहुचर्चित प्रद्युम्न हत्याकांड में रयान स्कूल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि स्कूल को लेकर कई नई बातें सामने आई हैं। दरअसल, अब तक की जांच में स्कूल के इंतजामों में कई तरह की खामियां सामने आई हैं, जैसे- स्कूल में बाउंड्रीवाल ठीक नहीं है। स्कूल के बाथरूम ठीक नहीं हैं। सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे। बाथरूम की रेलिंग टूटी हुई है।
ऐसे में पुलिस ने रायन प्रबंधन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। स्कूल प्रबंधन को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट के दायरे में लाकर पुलिस कोर्ट में चालान पेश करेगी।
इस मामले में दर्ज एफआईआर में ये धाराएं जोड़ दी गई हैं। कोर्ट में चालान पेश करने के दौरान पुलिस यह स्पष्ट करेगी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 में यह प्रावधान है कि यदि कोई संस्था किसी बच्चे को अपने यहां रख रही है तो उसकी कोई लापरवाही बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।
रायन में ऐसी कई लापरवाही सामने आई हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत लापरवाही बरतने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान है। क्रेच से लेकर अन्य सभी शिक्षण संस्थान आगे इस जद में आएंगे।
स्कूल में एक नहीं कई खामियां मिली हैं। एसआईटी इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जल्द ही कई और महत्वपूर्ण तथ्य पता चलेंगे। कोर्ट में पूरी मजबूती से चालान पेश किया जाएगा।
- संदीप खिरवार, पुलिस आयुक्त गुड़गांव
इस घटना के बाद एफआईआर में दोनों सेक्शन जोड़ दिए गए हैं। चालान पेश करते समय कोर्ट में दोनों का जिक्र किया जाएगा।
-डी सुरेश, आयुक्त गुड़गांव
ऐसे में पुलिस ने रायन प्रबंधन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। स्कूल प्रबंधन को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट के दायरे में लाकर पुलिस कोर्ट में चालान पेश करेगी।
इस मामले में दर्ज एफआईआर में ये धाराएं जोड़ दी गई हैं। कोर्ट में चालान पेश करने के दौरान पुलिस यह स्पष्ट करेगी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 में यह प्रावधान है कि यदि कोई संस्था किसी बच्चे को अपने यहां रख रही है तो उसकी कोई लापरवाही बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।
रायन में ऐसी कई लापरवाही सामने आई हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत लापरवाही बरतने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान है। क्रेच से लेकर अन्य सभी शिक्षण संस्थान आगे इस जद में आएंगे।
स्कूल में एक नहीं कई खामियां मिली हैं। एसआईटी इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जल्द ही कई और महत्वपूर्ण तथ्य पता चलेंगे। कोर्ट में पूरी मजबूती से चालान पेश किया जाएगा।
- संदीप खिरवार, पुलिस आयुक्त गुड़गांव
इस घटना के बाद एफआईआर में दोनों सेक्शन जोड़ दिए गए हैं। चालान पेश करते समय कोर्ट में दोनों का जिक्र किया जाएगा।
-डी सुरेश, आयुक्त गुड़गांव