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प्रद्युमन मर्डर: रायन स्कूल मालिकों को हाईकोर्ट से मिली राहत, नहीं जाएंगे जेल

Fri, 29 Sep 2017 09:42 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 29 Sep 2017 09:42 AM IST
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Pradyuman Murder Case, High Court stays on Pinto family's arrest
pinto family - फोटो : अमर उजाला
बहुचर्चित गुरुग्राम के दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने रायन स्कूल मालिकों को बड़ी राहत दी, इसलिए फिलहाल वे जेल नहीं जाएंगे। हाईकोर्ट ने स्कूल के मालिक रायन ऑगस्टाइन पिंटो, उनके पिता रायन ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और माता ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी पर फिलहाल 7 अक्तूबर तक रोक लगा दी है। लेकिन इसके साथ ही उन्हें जांच में शामिल होने के आदेश भी दिए हैं।
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जस्टिस सुरिंदर गुप्ता ने वीरवार को तीनों की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। वीरवार को दोपहर बाद तीनों की याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होते ही सीबीआई ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से दो दिन का समय दिए जाने की मांग की। हाईकोर्ट ने सीबीआई की मांग स्वीकार करते हुए जवाब के लिए समय दे दिया, लेकिन इसके साथ ही तीनों याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश भी जारी कर दिए।
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इस पर सीबीआई ने इस आदेश का विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि वे जवाब दाखिल करने के लिए केवल दो दिन का समय मांग रहे हैं इसलिए याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर भी केवल दो दिन के लिए ही रोक लगाई जाए।  अदालत द्वारा सीबीआई की इस अपील को अस्वीकार किए जाने पर सीबीआई ने तीनों को जांच में शामिल होने के निर्देश देने की मांग की जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
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पहले बाम्बे हाईकोर्ट से भी मिली थी अग्रिम जमानत
इससे पहले इन तीनों को बॉम्बे हाईकोर्ट से महज एक दिन की अंतरिम जमानत मिली थी, जिसकी अवधि गत शुक्रवार को खत्म हो गई थी। इसके बाद तीनों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की हैं। रायन स्कूल मालिकों का कहना है कि वे इस मामले की जांच में एजेंसी को पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, वह सही नहीं हैं। ये आरोप मीडिया और राज्य सरकार के दबाव में लगाए गए हैं।


थामस की याचिका पर सुनवाई स्थगित
प्रद्युम्न हत्याकांड में ही रायन इंटरनेशनल स्कूल के नार्थ इंडिया हेड फ्रांसिस थॉमस ने भी जमानत की मांग करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने कोई राहत न देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। फ्रांसिस थॉमस को स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 11 सितंबर को गिरफ्तार किया था। थॉमस को पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-75 के तहत गिरफ्तार किया है। वे इस समय भोंडसी में पुलिस हिरासत में हैं।
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