आज से बदले कई नियम, सड़क पर वाहन लेकर निकलने से पहले जान लें, वरना महंगा पड़ेगा
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ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालक आज से सावधान हो जाएं, नहीं तो उन्हें यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर पहले के मुकाबले अब दोगुना से पांच गुना तक जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही हेलमेट नहीं पहनने पर ट्रैफिक पुलिस तीन महीनों के लिए आपका लाइसेंस भी रद्द कर देगी। इसके अलावा सीट बेल्ट, ड्रंकन ड्राइव, ओवर स्पीड, बिना लाइसेंस व हेलमेट, मोबाइल इस्तेमाल समेत अन्य तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चालानों पर पहले से ज्यादा जुर्माना लगाया गया है।
यह फैसला 31 अगस्त की सुबह सेक्टर-29 स्थित ट्रैफिक लाइन में एसएसपी ट्रैफिक शशांक आनंद के नेतृत्व में डीएसपी, थाना प्रभारी और चालान ब्रांच इंचार्ज के मौजूदगी में होने वाली मीटिंग में लिया गया। ट्रैफिक पुलिस लगभग सभी तरह के ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर चालान इश्यू करती है। इनकी संख्या दूसरे आफेंस से कम है।
बता दें कि शहर में चंडीगढ़ के अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सहित दूसरे राज्यों से भी हजारों गाड़ियां आती हैं। मीटिंग में नए नियमों के बारे में भी बताया गया। सरकार द्वारा व्हीक्ल एक्ट में नये संसोधन के तहत यातायात नियमों की उल्लंघन करने वाले वाहन चालक अब पहले के मुकाबले दो गुना से पांच गुना जुर्माना लगाने के पीछे नियमों की उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों में डर पैदा करना है ताकि इनमें कमी आए।
वहीं सूत्रों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से नई चालान बुक भी नहीं आई हैं, ऐसे में ट्रैफिक पुलिस किस तरह से चालान काटेगी, यह समझ से परे है। ट्रैफिक पुलिस के सूत्रों के अनुसार, शुुरुआत में इस चालान की वजह से लोगों को भी जूझना पड़ सकता है।
किस नियम के उल्लंघन पर अब कितने का चालान
नियम का उल्लंघन पहले अब
बिना सीट बेल्ट 300 रुपये 1000 रुपये
ट्रिपलिंग 100 रुपये 1000 रुपये
बिना हेलमेट 300 रुपये 1000 रुपये
बिना लांइसेंस 500 रुपये 5000 रुपये
ओवर स्पीड 400 रुपये 2000 रुपये
ड्रंकन एंड ड्राइव 2000 रुपये 10000 रुपये
मोबाइल इस्तेमाल 1000 रुपये 5000 रुपये
बिना इंश्योरेंस 1000 रुपये 2000 रुपये