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Chandigarh News: पुलिस पर अवैध हिरासत में बर्बरता से पिटाई का आरोप, पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तलब
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लुधियाना की हंबरा पुलिस चौकी में अवैध रूप से रखने का याचिका में आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया है।
याचिका दाखिल करते हुए सतनाम सिंह ने एडवोकेट सर्वेश गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उसके बेटे दिलबाग सिंह को पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में रखा है। हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका पर रविवार को देर रात सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने इस मामले में वारंट ऑफिसर नियुक्त करते हुए पीड़ित की खोज के लिए भेजा था। वारंट ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीड़ित पुलिस की हिरासत में नहीं था। याची पक्ष ने इसपर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि लुधियाना की हंबरा पुलिस चौकी में सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, जिनकी जांच से स्पष्ट हो जाएगा कि याची का बेटा पुलिस की अवैध हिरासत में था। इसके साथ ही पीड़ित का मेडिकल पेश किया गया, जिसके अनुसार उसे गंभीर चोटें आईं। कोर्ट ने अब इस मामले को लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को निजी रूप से देखने का आदेश दिया है। साथ ही याची व पीड़ित को सुनवाई का मौका देकर इस बारे में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया है।
याचिका दाखिल करते हुए सतनाम सिंह ने एडवोकेट सर्वेश गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उसके बेटे दिलबाग सिंह को पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में रखा है। हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका पर रविवार को देर रात सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने इस मामले में वारंट ऑफिसर नियुक्त करते हुए पीड़ित की खोज के लिए भेजा था। वारंट ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीड़ित पुलिस की हिरासत में नहीं था। याची पक्ष ने इसपर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि लुधियाना की हंबरा पुलिस चौकी में सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, जिनकी जांच से स्पष्ट हो जाएगा कि याची का बेटा पुलिस की अवैध हिरासत में था। इसके साथ ही पीड़ित का मेडिकल पेश किया गया, जिसके अनुसार उसे गंभीर चोटें आईं। कोर्ट ने अब इस मामले को लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को निजी रूप से देखने का आदेश दिया है। साथ ही याची व पीड़ित को सुनवाई का मौका देकर इस बारे में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
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