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Chandigarh News: अस्पताल-स्कूल के पास हॉर्न बजाना अपराध, डीसी का आदेश- साइन बोर्ड लगाएं, हॉर्न बजाने वालों का काटें चालान

Wed, 29 Jan 2025 02:12 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jan 2025 02:12 AM IST
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Playing horn near hospital-school is a crime, DC orders - put up sign boards, issue challan to those who blow horns
चंडीगढ़। शहर के अस्पतालों और स्कूलों के बाहर हॉर्न बजाना अपराध होगा। इस नियम को अब सख्ती से लागू करने की तैयारी है। डीसी ने नो हॉर्न जोन के साइन लगाने के बाद जो हॉर्न बजाते हुए पकड़े जाएंगे, उनके चालान करने के निर्देश दिए हैं। जिला सड़क सुरक्षा समिति की 16वीं बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। इसमें सड़क सुरक्षा को लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
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डीसी निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में सेक्टर-6 स्थित यूटी गेस्ट हाउस में मंगलवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की 16वीं बैठक हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों की स्थिति और दिसंबर 2024 में हुई 15वीं बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की गई। साथ ही नए एजेंडों पर भी चर्चा हुई। शहर में नो हॉर्न जोन की व्यवस्था को अच्छे लागू करने के साथ पंजाब विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 के पास सेक्टर 14/25 की सड़क पर मीडियन कट को बंद करना रहा। बैठक में बताया गया कि इस कट की वजह से सुबह और शाम को काफी जाम लगता है। इसके अलावा सेक्टर-14/25 को विभाजित करने वाली सड़क और सेक्टर 25/38 लाइट पॉइंट और धनास गांव लाइट पॉइंट से मुल्लांपुर की ओर जाने वाली सड़क पर रोड फर्नीचर की व्यवस्था, विकास मार्ग और पूर्व मार्ग पर भारी वाहनों के लिए समर्पित बायां लेन बनाना, आईआरसी कोड के अनुसार ब्लैक स्पॉट्स पर कैट आई और रंबल स्ट्रिप्स लगाना, साइनबोर्ड का नवीनीकरण, एयरपोर्ट लाइट पॉइंट पर सड़क चौड़ीकरण और ट्रैफिक लाइट्स, एटीसी लाइट्स की स्थापना जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि सड़क सुरक्षा से संबंधित सुझाव, शिकायतें या फीडबैक लोग ईमेल drsc.chd@gmail.com पर भेज सकते हैं।
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सीटीयू के बस चालकों को निर्देश-तय स्पीड में, अपनी लेन में ही चलें
बैठक के दौरान सीटीयू के बसों के तेजी से चलने का मुद्दा भी उठा। इसमें निर्देश दिए गए कि शहर की सीमा में सीटीयू बसों को सड़क के बाईं ओर ही चलना चाहिए और जो स्पीड लिमिट है, उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। पुलिस की तरफ से बताया गया कि पुलिस के पास जब्त करने के बाद वाहनों को रखने के लिए जगह नहीं बची है। ऐसे में डीसी ने जल्द अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इनके अलावा पुराने मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इसमें मध्य मार्ग के स्लो कैरिज वे पर ऑटो रिक्शा के लिए पिक-एंड-ड्रॉप पॉइंट, ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट से ट्रिब्यून चौक तक मुख्य सड़क पर लाइन खींचकर बनाए साइकिल ट्रैक को खत्म करने अलग से ट्रैक बनाना, खुड्डा लाहौरा पुल के पास मध्यमार्ग पर एटीसी सिग्नल की स्थापना, विज्ञान पथ पर सड़क के बीच पीले चिह्न और सड़क संकेतक, साइकिल चालकों व पैदल यात्रियों के सिग्नल लाइट के लिए टाइमर की व्यवस्था, पूरे शहर में खराब सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत या बदलने का काम और सेक्टर 44 और सेक्टर 45 के बीच की सड़क का पुन: कार्पेटिंग का मुद्दा शामिल रहा।
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