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Hindi News ›   Chandigarh ›   PIL filed in High Court was heard Censor Board did not issue certificate for Kangana film Emergency

अधर में फंसी कंगना की 'इमरजेंसी': फिल्म के खिलाफ दायर PIL पर हुई सुनवाई, सेंसर बोर्ड से नहीं मिला सर्टिफिकेट

Sat, 31 Aug 2024 04:43 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: श्याम जी. Updated Sat, 31 Aug 2024 04:43 PM IST
सार

कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। इस दौरान सेंसर बोर्ड ने कहा कि इस फिल्म का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। सभी शिकायतों पर गौर कर ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

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PIL filed in High Court was heard Censor Board did not issue certificate for Kangana film Emergency
इमरजेंसी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका का आज हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। आज सुबह इस फिल्म के खिलाफ दायर पीआईएल पर जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो सेंसर बोर्ड की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि अभी तक इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। जब तक सेंसर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है, तब तक फिल्म रिलीज नहीं हो सकती।

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इसके साथ ही सेंसर बोर्ड ने यह भी बताया की बोर्ड देश के सभी समुदायों और धर्म की भावनाओं पर गौर करने के बाद ही सर्टिफिकेट जारी करता है। जहां तक इमरजेंसी फिल्म का मामला है तो सेंसर हर तरह की शिकायत सुनने को तैयार है और याचिकाकर्ता को शिकायत उन्हें मिल चुकी है। सभी शिकायतों पर गौर कर ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
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हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद याचिकाकर्ता को कहा कि अगर उनकी शिकायत पर कारवाई नहीं होती है तो वे दोबारा अपनी इस मांग को लेकर हाईकोर्ट आ सकते हैं। बता दें कि मोहाली के गुरिंदर सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस फिल्म के रिलीज किया जाने पर रोक लगाने की मांग की थी और कहा था कि इस फिल्म में सिख समुदाय को सही तरीके से पेश नहीं किया गया है, इसलिए इस फिल्म पर रोक लगाई जाए।

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