{"_id":"25bbdcfd4c297fa8d2d95c3100b9dd9d","slug":"petitions-dismissed-against-the-appointment-of-dr-neera-grover","type":"story","status":"publish","title_hn":"डॉ. नीरा की नियुक्ति के खिलाफ याचिका रद्द","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डॉ. नीरा की नियुक्ति के खिलाफ याचिका रद्द
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 06 Feb 2014 07:06 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. अरूण ग्रोवर की पत्नी डॉ. नीरा ग्रोवर की नियुक्ति के खिलाफ याचिका रद्द कर दी है।
मोहाली निवासी अधिवक्ता जगमोहन सिंह भट्टी ने डॉ. नीरा ग्रोवर की संगीत विभाग में बतौर प्रोफेसर नियुक्ति के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया कि सिंडीकेट के चार जनवरी को जारी निर्देशों पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया कि इन निर्देशों के तहत डॉ. नीरा ग्रोवर को दोबारा नियुक्ति दी गई।
चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अरूण पल्ली पर आधारित बेंच ने याची पक्ष से सवाल किया कि उनकी नियुक्ति से प्रभावित हुआ पीड़ित पक्ष ये मामला नहीं उठा रहा तो वह क्यों अपने सर पर मामला दाखिल कर रहे हैं। हाईकोर्ट के सवाल का संतोषजनक जवाब न मिल पाने पर हाईकोर्ट ने याचिका रद्द कर दी।
विज्ञापन
मोहाली निवासी अधिवक्ता जगमोहन सिंह भट्टी ने डॉ. नीरा ग्रोवर की संगीत विभाग में बतौर प्रोफेसर नियुक्ति के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया कि सिंडीकेट के चार जनवरी को जारी निर्देशों पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया कि इन निर्देशों के तहत डॉ. नीरा ग्रोवर को दोबारा नियुक्ति दी गई।
चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अरूण पल्ली पर आधारित बेंच ने याची पक्ष से सवाल किया कि उनकी नियुक्ति से प्रभावित हुआ पीड़ित पक्ष ये मामला नहीं उठा रहा तो वह क्यों अपने सर पर मामला दाखिल कर रहे हैं। हाईकोर्ट के सवाल का संतोषजनक जवाब न मिल पाने पर हाईकोर्ट ने याचिका रद्द कर दी।
विज्ञापन