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Chandigarh News: कल्याणी का स्केच सुबूतों से हटाने वाली याचिका खारिज
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चंडीगढ़। सीबीआई अदालत में सोमवार को सिप्प्पी सिद्धू हत्याकांड की सुनवाई हुई। हत्याकांड की मुख्य आरोपी कल्याणी सिंह की ओर से सुबूतों में लगाए गए कल्याणी के स्केच को हटाने के लिए दायर आवेदन को अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं, सिप्पी सिद्धू के लैपटॉप से उसका निजी डाटा देने के लिए दायर आवेदन को भी डिस्पोज ऑफ कर दिया। इस मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी, जिसमें मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन के नोडल अधिकारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही होगी।
सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में सीबीआई ने प्रत्यक्षदर्शी महिला गवाह के बयान दर्ज किए थे। इस महिला गवाह ने आरोपी कल्याणी का स्केच बनवाया गया था, जिसे जांच टीम ने अदालत में सुबूत के तौर पर पेश किया था लेकिन आरोपी पक्ष ने इस स्केच को सुबूतों से हटाने के लिए आवेदन किया था और तर्क दिया था कि महिला गवाह पहले से ही सिप्पी के परिजनों को जानती थी इसलिए कल्याणी के स्केच को हटाने के लिए आवेदन किया गया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में सीबीआई ने प्रत्यक्षदर्शी महिला गवाह के बयान दर्ज किए थे। इस महिला गवाह ने आरोपी कल्याणी का स्केच बनवाया गया था, जिसे जांच टीम ने अदालत में सुबूत के तौर पर पेश किया था लेकिन आरोपी पक्ष ने इस स्केच को सुबूतों से हटाने के लिए आवेदन किया था और तर्क दिया था कि महिला गवाह पहले से ही सिप्पी के परिजनों को जानती थी इसलिए कल्याणी के स्केच को हटाने के लिए आवेदन किया गया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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