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हाईकोर्ट पहुंची याचिका: कुराली में बिना वैध लाइसेंस बिक रहेे पटाखे, घनी आबादी वाले शहर में हादसे का डर

Thu, 16 Oct 2025 11:18 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 16 Oct 2025 11:18 AM IST
सार

कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अभी तक इस संबंध में प्रशासन को कोई औपचारिक शिकायत या मांगपत्र नहीं दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता दो दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारी को अपना मांगपत्र प्रस्तुत करे।

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Petition reaches High Court Firecrackers sold without valid license in Kurali
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि मोहाली के कुराली और खरड़ जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री और खरीदारी की जा रही है।
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याचिका दाखिल करते हुए चंडीगढ़ निवासी अजय कौशिक ने बताया कि कुराली एक घनी आबादी वाला शहर है। यह दिवाली के सीजन में पटाखों की बिक्री के लिए जाना जाता है। दिवाली नजदीक आते ही बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस धारक लोग पटाखों की अवैध बिक्री कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों की ओर से ऐसे अनधिकृत व्यापार को रोका नहीं जा रहा जिससे त्योहारी सीजन में किसी अप्रिय घटना के घटित होने की आशंका बनी रहती है। 
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याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि स्थानीय प्रशासन को इस पर रोक लगाने का आदेश जारी करें। याची ने कहा कि बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री करते हुए नियमों को ताक पर रखा जाता है और मानकों से समझौता होता है।
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कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अभी तक इस संबंध में प्रशासन को कोई औपचारिक शिकायत या मांगपत्र नहीं दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता दो दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारी को अपना मांगपत्र प्रस्तुत करे। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि ऐसा मांगपत्र दिया जाता है तो मोहाली के जिला मजिस्ट्रेट को इस पर विचार करते हुए विस्तृत आदेश पारित करना होगा। 


कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मुद्दा है और लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आदेश जल्द से जल्द पारित किया जाए ताकि बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री से संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।
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