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रेलवे कर्मियों की जेई पद पर नियुक्ति की याचिका कैट ने की खारिज
ब्यूरो, चंडीगढ़
Updated Fri, 08 Apr 2016 10:13 AM IST
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कोर्ट
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रेलवे के दो कर्मचारियों की जेई पद पर पोस्टिंग को नियमों के खिलाफ बताते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उनकी याचिका खारिज कर दी। ट्रिब्यूनल में रेलवे ने कहा कि दोनों कर्मचारियों को जिस पैनल में डाला गया था उसमें आने के लिए रिटर्न टेस्ट में 60 फीसदी नंबर होने जरूरी हैं। जबकि दोनों के नंबर इससे कम थे।
रेलवे के सीनियर टेक्नीशियन पद पर कार्यरत प्रदीप सिंह और सरबजीत सिंह ने ट्रिब्यूनल में दायर याचिका में कहा था कि उन्होंने जेई पद के लिए 18 महीने की ट्रेनिंग की। इसके बावजूद उन्हें उक्त पद पर नियुक्ति नहीं मिल रही है। इस पर रेलवे ने कहा कि दोनों कर्मचारियों को गलती से ट्रेनिंग करवाई गई थी।
इसके लिए हुई परीक्षा में उनके 60 फीसदी से कम नंबर थे। लेकिन उन्हें गलती से योग्य मान लिया गया और ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। ऐसे में दोनों उम्मीदवारों की कोई मेरिट नहीं बनती।
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रेलवे के सीनियर टेक्नीशियन पद पर कार्यरत प्रदीप सिंह और सरबजीत सिंह ने ट्रिब्यूनल में दायर याचिका में कहा था कि उन्होंने जेई पद के लिए 18 महीने की ट्रेनिंग की। इसके बावजूद उन्हें उक्त पद पर नियुक्ति नहीं मिल रही है। इस पर रेलवे ने कहा कि दोनों कर्मचारियों को गलती से ट्रेनिंग करवाई गई थी।
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इसके लिए हुई परीक्षा में उनके 60 फीसदी से कम नंबर थे। लेकिन उन्हें गलती से योग्य मान लिया गया और ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। ऐसे में दोनों उम्मीदवारों की कोई मेरिट नहीं बनती।
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