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Hindi News ›   Chandigarh ›   People who do not take second dose of corona vaccine will not be allowed to enter public places in Chandigarh

एक जनवरी से चंडीगढ़ में सख्ती: दूसरी डोज नहीं लगवाई तो सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मिलेगा प्रवेश, उल्लंघन पर 500 रुपये का जुर्माना

Fri, 24 Dec 2021 09:13 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 24 Dec 2021 09:13 PM IST
सार

आदेश के अनुसार स्मार्टफोन न होने पर टीकाकरण का प्रमाण पत्र डाउनलोड करने में असमर्थ हैं तो कोविन पोर्टल से आए टीकाकरण के मैसेज को दिखाना होगा, जिसके आधार पर आरोग्य सेतु एप से उसकी विश्वसनीयता जांची जाएगी।

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People who do not take second dose of corona vaccine will not be allowed to enter public places in Chandigarh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन का मरीज मिलने के बाद प्रशासन टीकाकरण को लेकर गंभीर हो गया है। दूसरी डोज न लगवाने लोगों पर सख्ती बढ़ाते हुए एक जनवरी से उनके सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। इसके बाद दोनों खुराक न लेने वाला व्यक्ति धार्मिक स्थल, समारोह, बाजार, सब्जी मंडी, बैंक, होटल, बार, रेस्तरां, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, बस और टैक्सी के अलावा परिवहन के अन्य साधनों के इस्तेमाल की भी अनुमति नहीं मिलेगी। 

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एडवाइजर धर्मपाल ने शुक्रवार को यह आदेश जारी कर सभी जिम्मेदार अधिकारियों को एक जनवरी से इसे शत-प्रतिशत लागू कराने को कहा है। आदेश के उल्लंघन पर जुर्माने के साथ ही कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयास के बावजूद अब तक शहर की शत-प्रतिशत चिह्नित आबादी को कोरोना टीके की दोनों खुराक नहीं लगाई जा सकी है। पहली खुराक तो 100 प्रतिशत लगाई जा चुकी है लेकिन दूसरी खुराक अब तक 83.62 प्रतिशत पर ही पहुंची है। 
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सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए भी जरूरी
इस आदेश को लागू कराने के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर आयुक्त, चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य निदेशक, उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। यह भी कहा गया है कि सभी कार्यालयों में सुनिश्चित कराया जाए कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना दूसरी खुराक लगवाए एक जनवरी से वहां प्रवेश न कर सकें। 
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उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
महामारी से बचाव के लिए जारी आदेश की अवहेलना पर संबंधित व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ धारा 188 के तहत कार्रवाई की भी बात कही गई है। 

कोविशील्ड-कोवैक्सीन दोनों मान्य
कोरोना टीकाकरण संबंधी आदेश में कहा गया है कि व्यक्ति कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से कोई भी दोनों खुराक लगवा सकता है। मानक के अनुसार कोविशील्ड की दूसरी खुराक 84 दिन बाद व कोवैक्सीन की 28 दिन बाद लगवानी है। 

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