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पेंशन वितरण के लिए छह और बैंक अधिसूचित
अमर उजाला / चंडीगढ़
Updated Sat, 14 Dec 2013 02:00 PM IST
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हरियाणा सरकार ने ई-पेंशन प्रणाली के माध्यम से पेंशन वितरण के लिए छह अतिरिक्त बैंकों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है।
वित्त विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इन बैंकों में बैंक आफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, कारपोरेशन बैंक, हरियाणा ग्रामीण बैंक, ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स और यूको बैंक शामिल हैं।
पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी इन सूचीबद्ध किसी भी बैंक में अपनी पेंशन और पारिवारिक पेंशन के लिए खाता खोलने का विकल्प अपनाने के लिए स्वतंत्र है।
उन्होंने बताया कि बैंक की शाखा देश में कहीं भी स्थित हो सकती है। बैंक खाता एकल खाताधारक द्वारा संचालित बचत खाता होगा। बहरहाल, पॉवर आफ अटार्नी से किसी भी दूसरे व्यक्ति को खाता खोलकर संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
वित्त विभाग के नियम व शर्तें के अनुसार पेंशनभोगी के संयुक्त खाते संचालित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि संयुक्त खाते होने की ऐसी सुविधा पारिवारिक पेंशन के मामले में उपलब्ध नहीं होगी।
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इस संबंध में पहली बार अपनी पेंशन का दावा करते समय खजाना अधिकारी को पेंशनभोगी द्वारा दिए जाने वाले बैंक शाखा से एक प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
इसी प्रकार, यदि भविष्य में बैंक विवरण में कोई बदलाव होता है तो प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
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वित्त विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इन बैंकों में बैंक आफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, कारपोरेशन बैंक, हरियाणा ग्रामीण बैंक, ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स और यूको बैंक शामिल हैं।
पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी इन सूचीबद्ध किसी भी बैंक में अपनी पेंशन और पारिवारिक पेंशन के लिए खाता खोलने का विकल्प अपनाने के लिए स्वतंत्र है।
उन्होंने बताया कि बैंक की शाखा देश में कहीं भी स्थित हो सकती है। बैंक खाता एकल खाताधारक द्वारा संचालित बचत खाता होगा। बहरहाल, पॉवर आफ अटार्नी से किसी भी दूसरे व्यक्ति को खाता खोलकर संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
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वित्त विभाग के नियम व शर्तें के अनुसार पेंशनभोगी के संयुक्त खाते संचालित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि संयुक्त खाते होने की ऐसी सुविधा पारिवारिक पेंशन के मामले में उपलब्ध नहीं होगी।
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इस संबंध में पहली बार अपनी पेंशन का दावा करते समय खजाना अधिकारी को पेंशनभोगी द्वारा दिए जाने वाले बैंक शाखा से एक प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
इसी प्रकार, यदि भविष्य में बैंक विवरण में कोई बदलाव होता है तो प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।