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Chandigarh News: हरियाणा के विभिन्न बोर्ड-कॉर्पोरेशन के रिटायर कर्मियों के पेंशन विवादों का जल्द होगा निपटारा

Thu, 16 May 2024 01:44 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 16 May 2024 01:44 AM IST
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Pension disputes of retired employees of various boards-corporations of Haryana will be settled soon
-सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सभी बोर्ड-कॉर्पोरेशन को विवादित मामलों की पहचान करने का जारी किया आदेश
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-जिन मामलों में अदालत की रोक नहीं, उन सभी में विवादों का तय कानून के तहत होगा निपटारा

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा के विभिन्न बोर्ड-कॉर्पोरेशन के रिटायर कर्मियों के पेंशन से जुड़े लंबित मामलों की पहचान करने का आदेश दिया है। जिन मामलों में अदालत की रोक नहीं है वहां तय कानून के तहत इन सभी मामलों का निपटारा कर पेंशन लाभ जारी कर दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने यह जानकारी 26 साल पुराने पेंशन विवाद को लेेकर लंबित मामले की सुनवाई के दौरान दी है। 1998 में याचिका दाखिल करते हुए श्री निवास ने अपनी पेंशन की राशि गलत तय होने को चुनौती दी थी। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के खिलाफ यह याचिका हाईकोर्ट में लंबित रही और इस दौरान उनकी और उनके बाद उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। कोर्ट में मामले की नियमित सुनवाई शुरू होने पर मिली इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ा दिया था और सभी बोर्ड व कॉर्पोरेशन को लेकर जवाब मांगा था। हरियाणा सरकार की ओर से बताया गया कि अब ऐसे मामलों का निपटारा करने के लिए सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। सभी बोर्ड व कॉर्पोरेशन से ऐसे विवादित मामलों की पहचान करने को कहा गया है। इन विवादित मामलों का तय कानून के तहत निपटारा करते हुए जल्द से जल्द सभी रिटायर कर्मियों को उनके पेंशन लाभ जारी कर दिए जाएंगे। हाईकोर्ट से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ समय देने की मांग की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी।
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