{"_id":"66914fd90369adace20b8f34","slug":"pending-cases-related-to-promotion-will-be-resolved-chandigarh-news-c-16-1-pkl1079-466906-2024-07-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"कर्मचारियों को राहत: एक महीने में हल होंगे पदोन्नति से जुड़े लंबित मामले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कर्मचारियों को राहत: एक महीने में हल होंगे पदोन्नति से जुड़े लंबित मामले
विज्ञापन
मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अध्यक्षों को जारी किए निर्देश
--
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार ने एक महीने के अंदर पदोन्नति से जुड़े सभी लंबित मामलों का निपटारा करने के आदेश दिए हैं। इस संदर्भ में मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। जिन भी अधिकारियों व कर्मचारियों के पदोन्नति पेंडिंग हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से फाइल पर लाने के लिए कहा है और उसे संबंधित विभाग के सचिव से मंजूरी देते हुए सरकार के कार्मिक विभाग के पास पदोन्नति आदेश जारी करने के लिए भेजने के लिए कहा है। बता दें खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारियों व अधिकारियों की पदोन्नति में देरी न करने के आदेश दिए हैं।
सरकार की ओर से दिसंबर 2023 में सभी विभागों को पत्र जारी किया गया था। इसमें विभिन्न कैडर के अधिकारियों को दो महीने में पदोन्नत करने को कहा गया था। कर्मचारियों के पदोन्नति से जुड़े कई केस अलग-अलग कोर्ट और ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हैं, इससे सभी प्रकार के कोर्ट केस का निपटारा होगा। कोर्ट केस में खराब होने वाले समय और मैनपावर को बचाने के साथ ही सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा करके अपनी छवि को बेहतर करने का प्रयास कर रही है।
सरकारी विभागों में करीब 3 लाख कर्मचारी
राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 3 लाख कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से 70 हजार अनुबंध पर और 60 हजार आउटसोर्स पर कार्यरत हैं। ऐसे में यह आदेश स्थायी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। वहीं, समय पर पदोन्नति देने के पीछे सरकार की सोच कानूनी पेचीदगियों से खुद को बचाना है। क्योंकि पिछले दिनों मास्टर कैडर की पदोन्नति से जुड़े मामले भी हाईकोर्ट पहुंचे थे। ऐसे में वह इस मामले को निपटाने में जुटी है। इससे पहले सरकार की तरफ से 15 जुलाई से 15 अगस्त सभी सरकारी विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। विभाग ने तय किया है इस बार बार ट्रांसफर एक महीने में पूरी की जाएगी। इसके साथ ही अब 6635 ईटीटी शिक्षकों ने ने मांग की है उन्हें बदली का विशेष मौका दिया जाए। उन्होंने सरकार को भी पत्र भेजा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार ने एक महीने के अंदर पदोन्नति से जुड़े सभी लंबित मामलों का निपटारा करने के आदेश दिए हैं। इस संदर्भ में मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। जिन भी अधिकारियों व कर्मचारियों के पदोन्नति पेंडिंग हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से फाइल पर लाने के लिए कहा है और उसे संबंधित विभाग के सचिव से मंजूरी देते हुए सरकार के कार्मिक विभाग के पास पदोन्नति आदेश जारी करने के लिए भेजने के लिए कहा है। बता दें खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारियों व अधिकारियों की पदोन्नति में देरी न करने के आदेश दिए हैं।
सरकार की ओर से दिसंबर 2023 में सभी विभागों को पत्र जारी किया गया था। इसमें विभिन्न कैडर के अधिकारियों को दो महीने में पदोन्नत करने को कहा गया था। कर्मचारियों के पदोन्नति से जुड़े कई केस अलग-अलग कोर्ट और ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हैं, इससे सभी प्रकार के कोर्ट केस का निपटारा होगा। कोर्ट केस में खराब होने वाले समय और मैनपावर को बचाने के साथ ही सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा करके अपनी छवि को बेहतर करने का प्रयास कर रही है।
विज्ञापन
सरकारी विभागों में करीब 3 लाख कर्मचारी
राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 3 लाख कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से 70 हजार अनुबंध पर और 60 हजार आउटसोर्स पर कार्यरत हैं। ऐसे में यह आदेश स्थायी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। वहीं, समय पर पदोन्नति देने के पीछे सरकार की सोच कानूनी पेचीदगियों से खुद को बचाना है। क्योंकि पिछले दिनों मास्टर कैडर की पदोन्नति से जुड़े मामले भी हाईकोर्ट पहुंचे थे। ऐसे में वह इस मामले को निपटाने में जुटी है। इससे पहले सरकार की तरफ से 15 जुलाई से 15 अगस्त सभी सरकारी विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। विभाग ने तय किया है इस बार बार ट्रांसफर एक महीने में पूरी की जाएगी। इसके साथ ही अब 6635 ईटीटी शिक्षकों ने ने मांग की है उन्हें बदली का विशेष मौका दिया जाए। उन्होंने सरकार को भी पत्र भेजा है।
विज्ञापन