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पवन बंसल को आरोपी बनाने संबंधी अर्जी खारिज

Tue, 11 Mar 2014 01:41 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 11 Mar 2014 01:41 PM IST
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Pawan Bansal case: court says, Judge not the same as captive parrot

सीबीआई की विशेष अदालत ने 12 करोड़ रुपये के रेलवे रिश्वत मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल को आरोपी बनाने संबंधी अर्जी खारिज कर दी है।

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अदालत ने कहा कि जज बंदी तोते के समान नहीं है और न ही वे जांच एजेंसी के पोस्ट ऑफिस के रूप में काम करते हैं।

पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं सीबीआई की विशेष जज स्वर्णकांता शर्मा ने याची एनजीओ दिल्ली प्रदेश सोशल प्रोग्रेस सोसायटी के उस तर्क को खारिज कर दिया कि सीबीआई बंसल को बचा रही है।
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उन्होंने कहा कि अदालत भ्रष्टाचार के मामलों में ठोस सबूतों के आधार पर आदेश पारित करती है। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से बिना किसी दवाब के काम करती है।

वर्तमान मामले में अभियोग तय हो चुका है और अर्जी बिना आधार के दायर की गई है। अदालत ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में बंसल को गवाह बनाया है।

पेश तथ्यों से स्पष्ट है कि अभी तक बंसल के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं है। वहीं, याची ने आरोप लगाया था कि बिना बंसल की मिलीभगत के उनका भांजा रेलवे मंत्रालय में काम करवाने के लिए पैसे नहीं ले सकता था।
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अदालत ने बंसल के भांजे विजय सिंगला, रेलवे बोर्ड के निलंबित सदस्य महेश कुमार सहित 10 के खिलाफ भ्रष्टाचार व आपराधिक षड्यंत्र रचने आदि आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी ठहराते हुए अभियोग तय कर दिए थे।

अदालत ने विजय सिंगला, महेश कुमार, बंगलुुरू के व्यवसायी नारायण राव मंजूनाथ, पीवी मुरली, वेणुगोपाल, राहुल यादव, समीर संधीर, संदीप गोयल, अजय गर्ग (निवासी चंडीगढ़) व सुशील ढागा (निवासी फरीदाबाद) के खिलाफ अभियोग तय किए हैं।

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