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दो नशा तस्करों को कैद और जुर्माना
अमर उजाला, पठानकोट
Updated Tue, 19 Aug 2014 10:21 PM IST
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जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने दो नशा तस्करों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं किए जाने की सूरत में उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार थाना सदर की पुलिस ने नौ फरवरी 2011 को नौशहरा नालबंदा के पास नाके के दौरान जम्मू निवासी विक्की उर्फ जाफर को 400 ग्राम नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस की ओर से मामले का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। उस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने विक्की को तीन साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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इसी तरह सुजानपुर पुलिस ने कुलदीप कुमार उर्फ दीपा निवासी मिर्जापुर कुलियां को चार अगस्त 2012 को हाईडल नहर किनारे 550 ग्राम नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। उसे भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें जेल में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जानकारी के अनुसार थाना सदर की पुलिस ने नौ फरवरी 2011 को नौशहरा नालबंदा के पास नाके के दौरान जम्मू निवासी विक्की उर्फ जाफर को 400 ग्राम नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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पुलिस की ओर से मामले का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। उस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने विक्की को तीन साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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इसी तरह सुजानपुर पुलिस ने कुलदीप कुमार उर्फ दीपा निवासी मिर्जापुर कुलियां को चार अगस्त 2012 को हाईडल नहर किनारे 550 ग्राम नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। उसे भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें जेल में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।