फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Parkash Singh Badal and Sukhbir Badal to appear in Faridkot court in Kotkapura Firing Case

कोटकपूरा गोलीकांड: प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल ने भरे पांच-पांच लाख रुपये के जमानती बांड

Thu, 23 Mar 2023 01:29 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 23 Mar 2023 01:29 PM IST
सार

कोटकपूरा गोलीकांड की घटना में एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने बीती 24 फरवरी को जेएमआईसी की अदालत में प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के अलावा 5 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

विज्ञापन
Parkash Singh Badal and Sukhbir Badal to appear in Faridkot court in Kotkapura Firing Case
कोर्ट में पेश होने पहुंचे प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार

2015 के कोटकपूरा गोलीकांड केस में चार्जशीट पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को स्थानीय जेएमआईसी अजयपाल सिंह की कोर्ट में पेश होकर पांच-पांच लाख रुपये का जमानती बांड भरा। इसके अलावा इस केस में चार्जशीट तत्कालीन एसएसपी सुखमंदर सिंह मान व तत्कालीन एसएचओ थाना सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह ने भी कोर्ट में पेश कर अपनी-अपनी जमानत भरी।

विज्ञापन


अदालत ने आरोपियों को करीब 2750 पेज वाली चार्जशीट की कापी भी सौंपी। साथ ही केस में चार्जशीट बाकी चार आरोपी तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, आईजी परमराज सिंह उमरानंगल, डीआईजी अमर सिंह चाहल व तत्कालीन एसएसपी मोगा चरनजीत सिंह शर्मा को दोबारा नोटिस जारी कर अगली सुनवाई की तारीख 12 अप्रैल तय कर दी।
विज्ञापन


कोटकपूरा गोलीकांड की घटना में एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने पिछले माह 24 फरवरी को जेएमआईसी की अदालत में प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के अलावा पांच अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके आधार पर अदालत ने सभी को नोटिस जारी करके 23 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 

यह भी पढ़ें: Amritpal Singh: अमृतपाल की पत्नी को लेकर सनसनीखेज खुलासा, यूके में इस केस में हिरासत में ली गई थीं किरणदीप कौर

 

नोटिस जारी होने पर आरोपियों ने जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इसमें प्रकाश सिंह बादल व तत्कालीन एसएचओ गुरदीप सिंह को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय से ही जमानत मिल चुकी हैं जबकि सुखबीर सिंह बादल व तत्कालीन एसएसपी सुखमंदर सिंह मान को हाईकोर्ट से राहत मिली थी। 

अग्रिम जमानत मंजूर होने के चलते प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल के अलावा सुखमंदर सिंह मान व गुरदीप सिंह ने अदालत में पेश होकर अपनी जमानती बांड दाखिल किया और अदालत ने इन सभी को चार्जशीट की कापियां भी सौंप दीं। बादल परिवार के वकील शिवकरतार सिंह सेखों ने बताया कि प्रकाश सिंह बादल को फरीदकोट की सत्र न्यायालय और सुखबीर सिंह बादल को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत मिल गई है और उन्हें क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत भरने की हिदायत दी गई थी। इसके आधार पर दोनों ने जेएमआईसी कोर्ट में जमानती बांड भरा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed