{"_id":"8f0109fdd2b2260986eb60308b157740","slug":"panchkula-unconscious-in-prwanu-fenkashi","type":"story","status":"publish","title_hn":"परवाणू में बेहोश कर पंचकूला में फेंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
परवाणू में बेहोश कर पंचकूला में फेंका
अमर उजाला, पंचकूला
Updated Fri, 15 Nov 2013 10:41 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल के परवाणू में कार सवार युवकों ने एक युवक को पहले लिफ्ट दी, फिर जहरीला पदार्थ देकर उसके पैसे लूट लिए और बुधवार देर रात पंचकूला के सेक्टर-21 में सड़क किनारे फेंककर चले गए।
पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। वीरवार को बयान दर्ज होने के बाद सेक्टर-5 थाने में आईपीसी की धारा 328 (किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जहर देना) व 379 (चोरी) के तहत जीरो एफआईआर दर्ज कर केस को परवाणू थाना ट्रांसफर कर दिया गया।
सोलन निवासी विनय ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसने सोलन से एक गाड़ी में लिफ्ट ली। परवाणू के पास कार सवार युवकों ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गया।
विज्ञापन
काफी देर बाद जब होश आया तो वह सड़क के किनारे पड़ा था। विनय के मुताबिक, उसके पास कुछ रुपये और अन्य सामान था, जो कार सवार ले गए।
क्या होती है जीरो एफआईआर
कोई भी पीड़ित किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकता है। जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद उसे उस संबंधित थाने में भेज दिया जाता है, जिस थाना क्षेत्र में अपराध हुआ हो।
चूंकि, यह अपराध परवाणू में हुआ है, इसलिए सेक्टर-5 थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कर केस को परवाणू थाना ट्रांसफर कर दिया गया।
विज्ञापन
पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। वीरवार को बयान दर्ज होने के बाद सेक्टर-5 थाने में आईपीसी की धारा 328 (किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जहर देना) व 379 (चोरी) के तहत जीरो एफआईआर दर्ज कर केस को परवाणू थाना ट्रांसफर कर दिया गया।
विज्ञापन
सोलन निवासी विनय ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसने सोलन से एक गाड़ी में लिफ्ट ली। परवाणू के पास कार सवार युवकों ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गया।
विज्ञापन
काफी देर बाद जब होश आया तो वह सड़क के किनारे पड़ा था। विनय के मुताबिक, उसके पास कुछ रुपये और अन्य सामान था, जो कार सवार ले गए।
क्या होती है जीरो एफआईआर
कोई भी पीड़ित किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकता है। जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद उसे उस संबंधित थाने में भेज दिया जाता है, जिस थाना क्षेत्र में अपराध हुआ हो।
चूंकि, यह अपराध परवाणू में हुआ है, इसलिए सेक्टर-5 थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कर केस को परवाणू थाना ट्रांसफर कर दिया गया।