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बड़ा फैसला: पंजाब में जब्त होंगे ये वाहन, सरकार ने दिया आदेश, अभी आपके पास है मौका

Thu, 23 Jun 2022 10:16 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 23 Jun 2022 10:16 PM IST
सार

परिवहन मंत्री ने राज्य के सभी आरटीए को हिदायत दी है कि वे विशेष नाके लगाकर ऐसे सभी वाहनों के चालान करें और इन वाहनों को जब्त करें जो नियमों के विपरीत अब तक पुराने फैंसी नंबर लगाकर चलाए जा रहे हैं।

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Orders to seize vehicles with fancy numbers of old series in Punjab
फाइल फोटो

विस्तार

पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में पीबी और इससे संबंधित अन्य स्टेट कोड (पीबी, पीबीए आदि) के तहत रजिस्टर्ड सभी वाहनों के चालान और उन्हें जब्त करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 12 जून, 1989 के बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर लागू होगा।

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पंजाब सरकार ने एक्ट का उल्लंघन करके प्रदान किए गए इन फैंसी नंबरों को 30 दिसंबर, 2020 के सार्वजनिक नोटिस के जरिये गैर-कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसके साथ ही पंजाब के परिवहन विभाग की तरफ से इन फैंसी नंबरों को तुरंत ‘वाहन’ वेबसाइट पर भी ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
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परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जिन वाहन चालकों ने पुराने फैंसी नंबर लगा रखे हैं। वह पंजाब मोटर व्हीकल 1989 के नियम 42-ए के तहत जारी नोटिफिकेशन के अनुसार नए फैंसी नंबर ले सकते हैं। यह नंबर लेने के लिए वह मोटर व्हीकल 1988 की धारा 39, 41 (6) और 217 (डी) के तहत खरे उतरते हों यानी उन्हें फैंसी नंबर के तौर पर वर्तमान में जारी होने वाले (पीबी व जिले का नंबर और सीरीज) नंबर लेने होंगे।
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परिवहन मंत्री ने राज्य के सभी आरटीए को हिदायत दी है कि वे विशेष नाके लगाकर ऐसे सभी वाहनों के चालान करें और इन वाहनों को जब्त करें जो नियमों के विपरीत अब तक पुराने फैंसी नंबर लगाकर चलाए जा रहे हैं।

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