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हॉट मिलियंस को 94 लाख रुपये चुकाने के आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 01 Feb 2016 11:26 PM IST
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फूड रेस्त्रां हॉट मिलियंस को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आशीष थथाई की अदालत ने उनके इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फूड प्रोसेसिंग प्लांट को 2 महीने में हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस प्लांट के मालिक और शिकायतकर्ता को दस साल के किराये के एरियर चुकाने के आदेश दिए हैं।
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इस राशि पर उन्हें सर्विस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स भी अदा करना होगा। यह रकम 94 लाख रुपये से अधिक बनती है। हॉट मिलियंस पर बकाया किराया और उसका एरियर न चुकाने के मामले में प्लांट मालिक ने रेंट पिटीशन दायर की थी। कोर्ट ने हॉट मिलियंस के कॉरपोरेट ऑफिस और रेस्त्रां के पार्टनरों को यह राशि चुकाने के आदेश दिए हैं। हॉट मिलियंस के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 के शेड नंबर 657 में फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, जिसे हटाने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं।
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जुलाई 2013 में सेक्टर-33 निवासी राजेश बुद्धिराजा और सेक्टर-19 की रचना अरोड़ा ने जिला अदालत में रेंट पिटीशन दायर की थी। इसमें उन्होंने हॉट मिलियंस और इसके पार्टनर सेक्टर-9 निवासी मोहन बीर सिंह, अमन बीर सिंह और मोहिनी सिंह को पार्टी बनाया था।
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दायर रेंट पिटीशन के अनुसार अमर नाथ सिंह और अशोक कुमार से कर्नल एबी सिंह ने 8 जनवरी 1996 को इंडस्ट्रियल एरिया स्थित प्लॉट 10 साल के लिए लीज पर लिया था। यहां हॉट मिलियंस ने फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया था। 31 जनवरी 2016 को यह लीज समाप्त हो गई थी।
लीज डीड के तहत पहले साल का किराया 40 हजार रुपये तय हुआ था। इसमें हर साल 5 प्रतिशत की वृद्धि भी शामिल थी। अशोक कुमार की मौत के बाद उनकी पत्नी रचना अरोड़ा के नाम 50 प्रतिशत शेयर ट्रांसफर हो गए।
वहीं अमर नाथ की मौत के बाद राजेश बुद्धिराजा अपने पिता के शेयर का कानूनी हकदार बन गए। आरोप के मुताबिक जब प्रतिवादी पक्ष के तौर पर हॉट मिलियंस व इसके पार्टनर्स से किराए के एरियर की मांग की गई तो उन्होंने इसे देने से इंकार कर दिया।
इस पर उन्होंने इसकी पजेशन छोड़ने को कहा तो हॉट मिलियंस के मालिकों ने इससे भी इंकार कर दिया। इसके बाद जिला अदालत में रेंट पिटीशन दायर की गई थी। कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान हॉट मिलियंस की दलीलों को दरकिनार करते हुए उन्हें राजेश बुद्घिराजा को 56.39 लाख और रचना अरोड़ा को 38.18 लाख रुपये चुकाने के आदेश दिए हैं।