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Hindi News ›   Chandigarh ›   Order to hand over the records of appointments from the Chief Secretary's office to the Registrar Vigilance of the High Court.

Chandigarh News: मुख्य सचिव कार्यालय से नियुक्तियों का रिकार्ड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस को सौंपने का आदेश

Sat, 20 Apr 2024 09:48 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 20 Apr 2024 09:48 PM IST
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Order to hand over the records of appointments from the Chief Secretary's office to the Registrar Vigilance of the High Court.
शेषन बालासुब्रमण्यम को एसपी और रामास्वामी पार्थसारथी को डीएसपी बनाने पर फटकार
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एडवोकेट अक्षय जिंदल को बनाया लोकल कमिश्नर, रिकाॅर्ड रजिस्ट्रार विजिलेंस को सौंपने का आदेश

एसीबी में रिटायर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का मामला
चंडीगढ़। एंटी करप्शन ब्यूरो में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को नियुक्ति देने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ा रिकाॅर्ड मुख्य सचिव कार्यालय से लेकर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस को जमा करवाने का आदेश दिया है। रिकाॅर्ड से छेड़छाड़ की आशंका पर हाईकोर्ट ने एडवोकेट अक्षय जिंदल को लोकल कमिश्नर नियुक्त करते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है।
रिश्वत मामले में गिरफ्तार विवादास्पद आईआरएस अधिकारी धीरज गर्ग ने याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि हरियाणा सरकार ने चार अप्रैल 2022 और 21 अक्तूबर 2022 के आदेश से दो सेवानिवृत्त सीबीआई अधिकारियों को एसीबी में नियुक्ति दी है। शेषन बालासुब्रमण्यम और रामास्वामी पार्थसारथी को हरियाणा सरकार ने एसीबी में एसपी और डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि जिन पदों पर यह नियुक्तियां की गई हैं। वे स्वीकृत पद हैं और इस प्रकार सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को स्वीकृत पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। गर्ग ने अपनी गिरफ्तारी और इन दोनों अधिकारियों की ओर की गई एफआईआर में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने सहित सभी जांच कार्यवाही को कानून की नजर में अमान्य घोषित करने के निर्देश भी मांगे हैं।
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पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने कहा था कि जो पद आईपीएस के हैं। उन पर रिटायर लोगों की नियुक्ति कैसे की जा रही है। इस प्रकार चलता रहा तो कल को डीजीपी की नियुक्ति भी सरकार ऐसे ही कर देगी। मुख्य सचिव की जिम्मेदारी राज्य प्रबंधन की है, फिर भी कैसे इस प्रकार की नियुक्ति हो रही हैं। हाईकोर्ट ने इन अधिकारियों के काम करने पर रोक लगा दी थी। वहीं, अब इस मामले में नियुक्तियों से जुड़ा पूरा रिकाॅर्ड मुख्य सचिव कार्यालय से जब्त कर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस को सौंपने का आदेश दिया है।
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