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Chandigarh News: सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार और दो घायलों को 18.35 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश

Mon, 28 Aug 2023 02:18 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Aug 2023 02:18 AM IST
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Order to give compensation of Rs 18.35 lakh to the family of the person killed in the road accident and the two injured
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने कार चालक की लापरवाही से हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत और दो के घायल होने के मामले में मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। सामने आए तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने कार की बीमा कंपनी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और कार मालिक सेक्टर-41ए निवासी ऊषा रानी को मृतक कार समेत दोनों घायलों को कुल 18 लाख 35 हजार 996 रुपये बतौर मुआवजा राशि के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। इसमें से मृतक दर्शन लाल के परिवार को 12 लाख 30 हजार 780 रुपये, घायल अशोक सिंगला को 3 लाख 72 हजार 416 रुपये और घायल वजिंदर कुमार शर्मा को 2 लाख 32 हजार 800 रुपये मुआवजा राशि दी जाएगी। इस हादसे में कार चालक की भी मौत हो गई थी। हादसा करीब सात साल पहले उस समय हुआ था। कार में सवार होकर चार व्यक्ति राजस्थान के मारी बांगर से चंडीगढ़ आ रहे थे। कार को अरविंद गोयल चला रहा था। कार जैसे ही पटियाला-चंडीगढ़ हाईवे पर स्थित बलदेव ढाबे के पास पहुंची, उसी दौरान चालक ने उतावलेपन में तेज रफ्तार में कार से सड़क किनारे लगे सफेदे के पेड़ में टक्कर मार दी। हादसे में कार चालक अरविंद गोयल, कार में सवार 40 साल दर्शन लाल की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि सेक्टर-22सी के रहने वाले अशोक सिंगला (43) और वजिंदर कुमार शर्मा (38) घायल हो गए। मृतक दर्शन सिंह की 60 साल की मां चंपा रानी सहित मृतक के दो भाइयों ने और हादसे में घायल हुए उक्त दोनों व्यक्तियों ने मुआवजे को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी।
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