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अफीम तस्कर दोषी करार
ब्यूरो/अमर उजाला-चंडीगढ़
Updated Sun, 23 Mar 2014 12:57 AM IST
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दो किलो 725 ग्राम अफीम के साथ पकड़े गए तस्कर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंगल की अदालत ने शनिवार को एनडीपीएस की धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। अदालत आरोपी तस्कर राजस्थान स्थित चुरू के लक्ष्मी नारायण को 27 मार्च को सजा सुनाएगी।
एनसीबी को दो जुलाई 2012 को सूचना मिली थी कि तस्कर चंडीगढ़ में अफीम तस्करी करने हरियाणा रोडवेज की बस में हिसार से चंडीगढ़ सेक्टर 17 आ रहा है। सूचना मिलते ही एनसीबी टीम ने शाम सात बजे नाका लगाया। टीम ने हिसार से आई बस के अंदर से निकलने वाले यात्रियों को चेक किया। इतने में एक युवक काले रंग का बैग लेकर नीचे उतरा तो एनसीबी ने उसे पकड़कर बैग चेक किया तो बैग से दो किलो 275 ग्राम अफीम मिली।
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एनसीबी को दो जुलाई 2012 को सूचना मिली थी कि तस्कर चंडीगढ़ में अफीम तस्करी करने हरियाणा रोडवेज की बस में हिसार से चंडीगढ़ सेक्टर 17 आ रहा है। सूचना मिलते ही एनसीबी टीम ने शाम सात बजे नाका लगाया। टीम ने हिसार से आई बस के अंदर से निकलने वाले यात्रियों को चेक किया। इतने में एक युवक काले रंग का बैग लेकर नीचे उतरा तो एनसीबी ने उसे पकड़कर बैग चेक किया तो बैग से दो किलो 275 ग्राम अफीम मिली।
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