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सिख महिलाओं को भी पहनना होगा हेलमेट: इन्हें छूट, हाई कोर्ट ने कहा- हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ सख्ती से करें पालन

Fri, 20 Dec 2024 11:06 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Fri, 20 Dec 2024 11:06 PM IST
सार

महिलाओं के लिए हेलमेट को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह केवल उन सिख महिलाओं को छूट रहेगी जो पगड़ी पहनती हैं।

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Only women wearing turban will be exempted from wearing helmet say Punjab haryana High Court
Traffic rules - फोटो : PTI

विस्तार

टू-व्हीलर पर महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट नहीं होगी। सिख महिलाएं भी हेलमेट पहनेंगी, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। महिलाओं के लिए हेलमेट को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह केवल उन सिख महिलाओं को छूट रहेगी जो पगड़ी पहनती हैं। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के उस प्रावधान का पालन भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, जिसके तहत 4 साल से अधिक के बच्चे के लिए हेलमेट अनिवार्य है। अब इन दोनों का पालन सुनिश्चित होने की उम्मीद जताते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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हाई कोर्ट को लिखा गया था पत्र
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को एक पत्र मिला था जिसमें टू व्हीलर्स पर महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने की मांग की गई थी। पत्र में अरोमा होटल के सामने स्कूटी के हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आकर युवती की मौत का जिक्र किया गया था। पत्र में लिखा गया है था कि केंद्र सहित पंजाब और हरियाणा ने उन सिखों को हेलमेट पहनाने से छूट दी है, जो पगड़ी पहनते हैं। हाईकोर्ट को बताया गया कि कोई भी धर्म सुरक्षा के प्रावधानों से सुरक्षा मानकों से ऊपर नहीं है। लिहाजा सभी महिलाओं और खासतौर पर वे सिख महिलाएं जो पगड़ी नहीं पहनती हैं उनके लिए टू व्हीलर्स पर हेलमेट अनिवार्य किया जाना चाहिए।
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महिलाओं की सुरक्षा की हमें चिंता- हाई कोर्ट
पत्र पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला महिलाओं की सुरक्षा का है जिसकी हमें चिंता है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर यह स्पष्ट कर दिया था कि केवल पगड़ी पहनने वाले सिख को ही हेलमेट से छूट है, महिलाओं या सिख महिलाओं को नहीं। साथ ही कहा था कि चार साल से अधिक के बच्चे के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट अनिवार्य है, इसका पालन सुनिश्चित करने की हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ से उम्मीद करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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