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Chandigarh News: 5.96 लाख के चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा

Wed, 25 Feb 2026 02:19 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 25 Feb 2026 02:19 AM IST
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One year imprisonment in a cheque bounce case of Rs 5.96 lakh
5.96 लाख के चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा
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अदालत ने मुआवजा राशि अदा करने का भी दिया आदेश, पानीपत हायर परचेज एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। कालका की अदालत ने 5 लाख 96 हजार रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ अदालत ने आरोपी को उक्त राशि बतौर मुआवजा शिकायतकर्ता कंपनी को अदा करने का आदेश भी दिया है। मामला पानीपत हायर परचेज एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है।
शिकायतकर्ता कंपनी ने वर्ष 2020 में अदालत में परिवाद दायर कर बताया था कि कालका निवासी तरसेम लाल ने 10 अक्तूबर 2016 को कंपनी से 2 लाख 50 हजार रुपये का ऋण लिया था। इसमें एक लाख रुपये चेक के माध्यम से और 1.50 लाख रुपये नकद दिए गए थे। आरोप है कि आरोपी ने निर्धारित किस्तों और ब्याज का भुगतान नहीं किया।
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बकाया राशि के भुगतान के लिए आरोपी ने 26 अगस्त 2020 को 5 लाख 96 हजार रुपये का चेक जारी किया। 27 अगस्त को बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया। कंपनी ने 21 सितंबर 2020 को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिन में भुगतान की मांग की लेकिन आरोपी ने न भुगतान किया और न ही जवाब दिया।
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सुनवाई के दौरान आरोपी ने ऋण लेने की बात स्वीकार की, पर चेक के दुरुपयोग का दावा किया। अदालत ने पाया कि आरोपी ने न तो हस्ताक्षर से इन्कार किया और न ही अपने बचाव में ठोस साक्ष्य दिए। सभी तथ्यों पर विचार कर अदालत ने उसे दोषी करार दिया।
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