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तीन तलाक देना पड़ा भारी: हाईकोर्ट की सख्ती से टूटी पंजाब पुलिस की नींद, अब आरोपी पर दर्ज हुई एफआईआर
Wed, 27 Oct 2021 08:54 AM IST
निवेदिता वर्मा
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 27 Oct 2021 08:54 AM IST
सार
याची की शादी 2011 में आरोपी से हुई थी। याची के मुताबिक विवाह के समय पर्याप्त दहेज दिया गया था, लेकिन ससुराल पक्ष इससे खुश नहीं था और लगातार उसे प्रताड़ित किया जाता था।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पत्नी को तीन तलाक देना पति को भारी पड़ गया। पत्नी की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब मालेरकोटला पुलिस की नींद टूटी है और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुस्लिम वुमन एक्ट के तहत अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है।
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हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए नफीस बेगम ने बताया था कि उसका विवाह 5 नवंबर 2011 को अब्दुल राशिद से हुआ था। विवाह के समय पर्याप्त दहेज दिया गया था, लेकिन ससुराल पक्ष इससे खुश नहीं था और लगातार उसे प्रताड़ित किया जाता था। 27 जून 2019 को याची के पति ने याची की पिटाई की जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इसके बाद इस संदर्भ में याची के पति व ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी।
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याची ने आरोप लगाया कि 20 जून 2020 को पति ने उसे तीन बार तलाक बोल दिया। इसके बाद अपनी नई बीवी के साथ एक फोटो को याची से साझा भी किया। याची ने 23 जून 2020 व 22 सितंबर 2020 को पुलिस को इस संदर्भ में शिकायत दी, लेकिन न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही एफआईआर। याची ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करें।
पिछली सुनवाई पर दी थी भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी
हाईकोर्ट में मामला एक साल से लंबित था और पिछली सुनवाई तक जवाब दाखिल न होने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि इस बारे में जवाब नहीं दिया गया तो अगली सुनवाई पर सरकार पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हाईकोर्ट के सख्ती के चलते अब पंजाब पुलिस ने याची के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और अब उसे गिरफ्तारी के लिए तलाशा जा रहा है।