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एनसीआर: हरियाणा के 14 जिलों में नहीं दौड़ पाएंगे पुराने वाहन, विशेष जागरूकता अभियान चलाएगी पुलिस 

Wed, 22 Sep 2021 01:47 AM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Wed, 22 Sep 2021 01:47 AM IST
सार

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया है।

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Old vehicles will not be able to run in 14 districts of Haryana in ncr police will run special awareness campaign
ट्रैफिक। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले हरियाणा के 14 जिलों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन वाहन अब नहीं दौड़ सकेंगे। इसके लिए हरियाणा पुलिस विशेष जागरूकता अभियान चलाएगी। 

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पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में लागू होंगे।

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