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मैरिज पैलेस संचालकों के लिए सरकारी फरमान

Sat, 10 May 2014 10:46 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 10 May 2014 10:46 PM IST
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official decree for Marriage Palace operators

स्थानीय निकाय विभाग ने हरियाणा में मैरिज पैलेस को नियमित कराने की अवधि 30 जून तक बढ़ाते हुए मैरिज पैलेस एवं बैंक्वेट हॉल मालिकों को सतर्क किया है कि इसके बाद इन्हें नियमित नहीं किया जाएगा।

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सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक 12 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे 1000 वर्ग मीटर वाले यह वे पैलेस एवं बैंक्वेट हॉल हैं, जिन्हें 20 जनवरी से अगले 60 दिनों में नियमित किया जाना था। इनके लिए ही अवधि बढ़ाई गई है।
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इन मैरिज पैलेसों एवं बैंक्वेट हॉल के मालिक अब 30 जून तक अपने मैरिज पैलेस एवं बेंक्वेट हाल को नियमित कराने का आवेदन कर सकेंगे। प्रवक्ता के अनुसार सभी संबंधित नगर पालिकाओं में इस संबंधी नीति उपलब्ध हैं।

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