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मैरिज पैलेस संचालकों के लिए सरकारी फरमान
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 10 May 2014 10:46 PM IST
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स्थानीय निकाय विभाग ने हरियाणा में मैरिज पैलेस को नियमित कराने की अवधि 30 जून तक बढ़ाते हुए मैरिज पैलेस एवं बैंक्वेट हॉल मालिकों को सतर्क किया है कि इसके बाद इन्हें नियमित नहीं किया जाएगा।
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सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक 12 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे 1000 वर्ग मीटर वाले यह वे पैलेस एवं बैंक्वेट हॉल हैं, जिन्हें 20 जनवरी से अगले 60 दिनों में नियमित किया जाना था। इनके लिए ही अवधि बढ़ाई गई है।
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इन मैरिज पैलेसों एवं बैंक्वेट हॉल के मालिक अब 30 जून तक अपने मैरिज पैलेस एवं बेंक्वेट हाल को नियमित कराने का आवेदन कर सकेंगे। प्रवक्ता के अनुसार सभी संबंधित नगर पालिकाओं में इस संबंधी नीति उपलब्ध हैं।
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