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Chandigarh News: अब विद्यार्थियों को 150 किलोमीटर तक मिलेगी बस पास की सुविधा
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चंडीगढ़/अंबाला। हरियाणा सरकार ने बस पास से यात्रा करने वाले स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब विद्यार्थियों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा मिलेगी। इससे पहले सिर्फ 60 किलोमीटर तक ही बस पास बनते थे। यह बस-पास स्कूल/कॉलेज/संस्था प्राधिकारियों की संस्तुति पर छमाही आधार पर जारी किए जाएंगे। इस संबंध में परिवहन मंत्री असीम गोयल की ओर से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
मंत्री गोयल ने बताया, राज्य में स्थित ऐसे स्कूल/ कॉलेज/ संस्थानों में पढ़ने वाले राज्य के सभी छात्रों को रियायती बस पास जारी किए जाएंगे, जो संस्थान राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या राज्य में किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबद्ध हैं। सरकार के इस निर्णय से प्रदेशभर के लाखों छात्र लाभान्वित होंगे। इस बारे में परिवहन विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि जो भी स्कूल/कॉलेज/संस्था अपने विद्यार्थियों का बस पास बनवाना चाहते हैं, वह अपने संस्थान का मान्यता/संबद्धता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति व छात्रों की सूची संबंधित रोडवेज डिपो को उपलब्ध करवाना होगा। इसके साथ ही प्रमाण पत्र किसी सक्षम अधिकारी की ओर से ही जारी करवाना होगा। इसके बाद जांच पड़ताल कर डिपो के महाप्रबंधक या नियुक्त अधिकारी की ओर से बस पास जारी किए जाएंगे। बस-पास का डिजाइन/प्रारूप वही रहेगा। हालांकि, सरल-पहचान के लिए पास का रंग बदला जा सकता है।
हैप्पी कार्ड : टिकट देते वक्त पहचान पत्र जांचने के निर्देश
हरियाणा सरकार और परिवहन विभाग को हैप्पी कार्ड के दुरुपयोग की शिकायतें मिल रहीं थीं कि इससे दूसरे लोग भी मुफ्त यात्रा का लाभ उठा रहे हैँ। इस पर संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग ने सभी परिचालकों व चेकिंग दस्ते को निर्देश दिया है कि हैप्पी कार्ड धारकों को शून्य टिकट जारी करते समय उनका कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बैंक कॉपी व स्कूल-कॉलेज के आई कार्ड भी जरूर चेक करें।
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मंत्री गोयल ने बताया, राज्य में स्थित ऐसे स्कूल/ कॉलेज/ संस्थानों में पढ़ने वाले राज्य के सभी छात्रों को रियायती बस पास जारी किए जाएंगे, जो संस्थान राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या राज्य में किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबद्ध हैं। सरकार के इस निर्णय से प्रदेशभर के लाखों छात्र लाभान्वित होंगे। इस बारे में परिवहन विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि जो भी स्कूल/कॉलेज/संस्था अपने विद्यार्थियों का बस पास बनवाना चाहते हैं, वह अपने संस्थान का मान्यता/संबद्धता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति व छात्रों की सूची संबंधित रोडवेज डिपो को उपलब्ध करवाना होगा। इसके साथ ही प्रमाण पत्र किसी सक्षम अधिकारी की ओर से ही जारी करवाना होगा। इसके बाद जांच पड़ताल कर डिपो के महाप्रबंधक या नियुक्त अधिकारी की ओर से बस पास जारी किए जाएंगे। बस-पास का डिजाइन/प्रारूप वही रहेगा। हालांकि, सरल-पहचान के लिए पास का रंग बदला जा सकता है।
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हैप्पी कार्ड : टिकट देते वक्त पहचान पत्र जांचने के निर्देश
हरियाणा सरकार और परिवहन विभाग को हैप्पी कार्ड के दुरुपयोग की शिकायतें मिल रहीं थीं कि इससे दूसरे लोग भी मुफ्त यात्रा का लाभ उठा रहे हैँ। इस पर संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग ने सभी परिचालकों व चेकिंग दस्ते को निर्देश दिया है कि हैप्पी कार्ड धारकों को शून्य टिकट जारी करते समय उनका कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बैंक कॉपी व स्कूल-कॉलेज के आई कार्ड भी जरूर चेक करें।
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