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सड़क किनारे ठेके खोलने पर हाईकोर्ट की रोक
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला चंडीगढ़
Updated Thu, 13 Mar 2014 01:29 AM IST
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पंजाब एवं हाईकोर्ट ने एसएएस नगर मोहाली की सड़कों के किनारे अस्थायी ठेकों पर रोक लगा दी है।
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आज मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत पर आधारित खंडपीठ ने गमाडा को कॉमर्शियल एरिया में ही ठेका खोलने के निर्देश जारी किए हैं।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये सुनिश्चत बनाया जाए कि शहर में ठेकों की वजह से ट्रैफिक को कोई बाधा न पहुंचे। मार्केट वेलफेयर सोसाइटी ने इस संबंध में बुधवार को याचिका दाखिल की है।
इसमें कोर्ट से आग्रह किया गया है कि शहर के खाली जगहों और ग्रीन बेल्ट में खोले गए ठेकों को कॉमर्शियल एरिया में शिफ्ट किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी।
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