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ईश्वर के चंडीगढ़ गोल्फ क्लब चुनाव लड़ने का रास्ता साफ

Sat, 23 Apr 2016 01:35 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 23 Apr 2016 01:35 AM IST
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now ishwar will participate in chandigarh golf club election
कोर्ट - फोटो : demo pics

शहर के प्रतिष्ठित चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के 24 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर जहां प्रचार प्रसार जोरों पर हैं। वहीं शुक्रवार को अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ईश्वर प्रताप सिंह मान को चुनाव लड़ने से रोकने संबंधी याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी। कोर्ट ने क्लब के चुनाव अधिकारी के जवाब के बाद यह फैसला सुनाया।

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यह याचिका चुनाव में इसी पद पर खड़े होने वाले डॉ. अवतार सिंह खैहरा की ओर से दायर की गई थी। याचिका खारिज होने के बाद ईश्वर प्रताप सिंह के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है।
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जिला अदालत में सेक्टर-8 निवासी डॉ. अवतार सिंह खैहरा ने चंडीगढ़ गोल्फ क्लब, ईश्वर प्रताप सिंह मान, क्लब के रिटर्निंग ऑफिसर सहित क्लब की स्टैंडिंग कमेटी के खिलाफ याचिका दायर की थी। सीपीसी की धारा 151 के तहत दायर याचिका में उन्होंने कहा था कि गोल्फ क्लब के प्रेजिडेंट पोस्ट के लिए 3 प्रत्याशी सामने आए थे। इनमें वह खुद, दूसरे ईश्वर प्रताप सिंह और तीसरे रविबीर सिंह थे। गोल्फ क्लब के रिटर्निंग ऑफिसर के सामने डॉ. अवतार सिंह ने बीते 5 अप्रैल को ईश्वर प्रताप और रविबीर के चुनाव लड़ने को लेकर विरोध जताया था। 
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याचिका में कहा था कि ईश्वर प्रताप चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं, क्योंकि वह इससे पहले वर्ष 2014 व 15 में एग्जीक्यूटिव/मैनेजिंग कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। इससे नियमों के तहत रूल 49 (सी) की उल्लंघन बताया गया था। इसी तरह रविबीर सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी। हालांकि रविबीर सिंह ने बाद में चुनाव से नाम वापस ले लिया।

हीं गोल्फ क्लब ने डॉ. अवतार सिंह की ऑब्जेक्शंस को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली। इसमें ईश्वर प्रताप सिंह के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की अपील की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने याचिका पर प्रतिवादी पक्ष को नोटिस भेज जवाब तलब कि या था।


कोर्ट के नोटिस पर चंडीगढ़ गोल्फ क्लब, क्लब चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर समेत क्लब की स्टैंडिंग कमेटी ने अपने संयुक्त जवाब में कहा कि क्लब के चुनाव इसके नियमों के तहत ही होते हैं। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता की आपत्तियों को स्टैंडिग कमेटी के सामने रखा था, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। क्लब की ओर से कहा गया कि संबंधित केस में बार ऑफ रूल 49 (सी) लागू नहीं होता। क्योंकि ईश्वर प्रताप चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के कभी प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं।

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