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पप्पू यादव केस की तर्ज पर होगी बहुचर्चित अपना घर मामले की सुनवाई

Wed, 16 Mar 2016 08:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 16 Mar 2016 08:34 PM IST
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now hearing of apna ghar case in high court in lines of Pappu Yadav case
हाईकोर्ट - फोटो : DEMO Pics

रोहतक के चर्चित अपना घर मामले का ट्रायल पप्पू यादव केस की तर्ज पर चलेगा। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना घर मामले की मुख्य आरोपी जसवंती देवी के भाई जसवंत सिंह की जमानत अर्जी रद्द करते हुए जल्द सुनवाई का निर्देश दिया है।

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हाईकोर्ट ने कहा है कि अब 35 गवाहियां बाकी रह गई हैं, लिहाजा हर हफ्ते सुनवाई की जानी चाहिए ताकि केस का जल्द निपटारा हो सके। जसवंत सिंह ने हाईकोर्ट से नियमित जमानत की मांग करते हुए हवाला दिया था कि इस मामले में डेढ़ सौ से अधिक गवाहियां हो चुकी हैं।
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इनमें से उस पीड़िता के बयान भी हो चुके हैं, जिसने उस पर दुराचार का आरोप लगाया था। यह भी कहा था कि पीड़िता ने ट्रायल कोर्ट में दो बार उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। दलील दी थी कि वह चार साल से अधिक समय से जेल में है अभी 35 गवाहियां शेष हैं, ऐसे में और समय लग सकता है, लिहाजा उसे जमानत दी जाए।

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एकल बेंच ने जसवंत सिंह की जमानत अर्जी खारिज की

now hearing of apna ghar case in high court in lines of Pappu Yadav case
कोर्ट - फोटो : demo pics
सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जसवंत सिंह अपना घर केस की संचालिका जसवंती देवी का सगा भाई है। पूछताछ में पीड़िता ने कहा है कि उस पर जसवंत के खिलाफ बयान नहीं देने का दबाव बनाया गया था।

दूसरी दलील यह दी थी कि यह मामला अति संवेदनशील और गंभीर है, जमानत पाने के लिए महज जेल में लंबे समय से रहने का हवाला मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। सीबीआई ने साथ ही कहा कि पप्पू यादव बनाम सीबीआई मामले में भी जमानत अर्जी रद्द की गई थी, लेकिन ट्रायल जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया था, लिहाजा इस मामले में भी ऐसा ही निर्देश दिया जा सकता है।

जस्टिस अनीता चौधरी की एकल बेंच ने जसवंत सिंह की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि यह गंभीर मामला है। उधर, ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि मामले की सुनवाई हर हफ्ते की जाए। सीबीआई को भी कहा गया है कि वह सुनिश्चित बनाए कि शेष 35 गवाहों के सही पते मुहैया कराए ताकि उन्हें जारी समन की तामील हो सके और केस का जल्द निपटारा हो सके।
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