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Chandigarh News: किराया न देने पर जीएमसीएच के कैंटीन संचालक को नोटिस

Tue, 26 Nov 2024 07:05 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 26 Nov 2024 07:05 AM IST
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Notice to GMCH canteen operator for not paying rent
चंडीगढ़। जीएमसीएच-32 प्रशासन ने अस्पताल के बी ब्लॉक स्थित कैंटीन संचालक को नोटिस दिया है। इसके तहत उसे पिछले 10 महीने का बकाया किराया जमा करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई है। कॉलेज प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि कैंटीन संचालक ने जनवरी से अक्तूबर तक पूरा किराया जमा नहीं किया है। इससे उस पर 59.50 लाख का बकाया है। ऐसी स्थिति में अगर उसने 10 दिन के अंदर बकाया राशि जमा नहीं कराई तो उस पर कार्रवाई होगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार कैंटीन का टेंडर 2022 में किया गया था, जिसके तहत लाइसेंस धारक के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर उसे पांच साल तक एक्सटेंशन दिया जा सकता है।
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कैंटीन का मासिक किराया सात लाख 16 हजार 708 रुपये है। पहले वर्ष के परिणाम के आधार पर उसे दूसरे वर्ष का कार्य विस्तार दिया था लेकिन अब बकाया राशि जमा न होने के कारण तीसरे वर्ष का विस्तार लंबित है। अस्पताल प्रशासन के बार-बार निर्देश देने के बावजूद बकाया राशि जमा न करने पर यह नोटिस जारी किया है। कैंटीन संचालक से पूछा गया है कि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों न की जाए। इसके जवाब के लिए उसे 10 दिन की मोहलत दी गई है, जो 28 नवंबर को समाप्त हो जाएगी।
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