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Punjab: पंजाब पुलिस में 214 आईटी असिस्टेंट की नियुक्ति पर रोक नहीं, इन अधिकारियों से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा
Wed, 30 Nov 2022 12:19 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 30 Nov 2022 12:19 AM IST
सार
याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई कि इस नियुक्ति को रद्द कर नए सिरे से मेरिट के आधार पर नियुक्ति करने का पंजाब सरकार को निर्देश दिया जाए। साथ ही याचिका लंबित रहते नियुक्ति प्रक्रिया पर भी रोक लगाने की अपील की गई।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन कैडर में 214 आईटी असिस्टेंट की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी और आईजी एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही एडीजीपी कम्युनिटी अफेयर्स को तलब कर लिया है।
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वहीं, हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति पर रोक लगाने से तो इन्कार कर दिया है लेकिन यह साफ कर दिया है नियुक्तियां याचिका पर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर होंगी। पंजाब सरकार को नियुक्त होने वाले आवेदकों को इस बारे में जानकारी देनी होगी। हरप्रीत सिंह व अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब के डीजीपी ने पंजाब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन कैडर में सिविलियन सपोर्ट स्टाफ के 634 पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था।
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इन पदों में से 214 आईटी असिस्टेंट के थे। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि इन पदों पर नियुक्ति करते हुए मेरिट में कम अंक पाने वालों को चयनित किया जा रहा है जबकि याचिकाकर्ता मेरिट में काफी ऊपर हैं। मेरिट में ऊपर होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई कि इस नियुक्ति को रद्द कर नए सिरे से मेरिट के आधार पर नियुक्ति करने का पंजाब सरकार को निर्देश दिया जाए। साथ ही याचिका लंबित रहते नियुक्ति प्रक्रिया पर भी रोक लगाने की अपील की गई।
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