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Hindi News ›   Chandigarh ›   no selling of crackers on diwali without license in mohali

पटाखे बेचे तो जाना पड़ सकता है जेल, पढ़ लें सरकारी फरमान

Fri, 14 Oct 2016 08:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली Updated Fri, 14 Oct 2016 08:21 PM IST
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no selling of crackers on diwali without license in mohali
पटाखे
दीवाली पर इस बार पटाखे बेचे तो जेल जाना पड़ सकता है। प्रशासन काफी सख्त है और इसे लेकर एक सरकारी फरमान जारी किया गया है। इसके तहत मोहाली में कोई भी गैर कानूनी तरीके से पटाखे नहीं बेच पाएगा। प्रशासन इसको लेकर काफी सख्त हो गया है। किसी तरह का हादसा न हो। इसके लिए डीसी कम जिला मजिस्ट्रेट दलजीत सिंह मांगट ने धारा-144 का प्रयोग करते हुए कड़े आदेश जारी किए हैं।
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इसके तहत जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर पटाखों की खरीद, बिक्री व स्टोर नहीं करेगा। बल्कि इसके लिए प्रशासन द्वारा बाकायदा अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। लाइसेंस भी डीसी दफ्तर से जारी होंगे। वहीं, डीसी ने साफ किया है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की जा रही है। इसके अलावा शहर में पटाखे सुबह छह से रात दस बजे तक चलाए जाएंगे। जबकि रात दस से सुबह छह बजे तक पटाखे चलाने पर पाबंदी रहेगी।
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वहीं, साइलेंस जोन के नजदीक बिल्कुल भी आतिशबाजी नहीं होगी। साइलेंस जोन में अस्पताल, विद्यक संस्थाएं शामिल हैं। वहीं, डीसी ने साफ किया है कि जो भी व्यक्ति नियमों को तोड़ेगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिक्रयोग है कि आतिशबाजी से किसी को भी नुकसान न हो। इसके लिए विभाग ने नियम तय किए हैं। इसके अलावा विभाग ने फायर विभाग को अलर्ट रहने के लिए कहा है। ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
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