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Hindi News ›   Chandigarh ›   No relief to SI Naveen Phogat from High Court in the case of robbery of Rs 1 crore from a businessman

Chandigarh News: व्यापारी से 1 करोड़ की लूट मामले में एसआई नवीन फौगाट को हाईकोर्ट से राहत नहींं

Fri, 22 Sep 2023 08:21 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 22 Sep 2023 08:21 PM IST
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No relief to SI Naveen Phogat from High Court in the case of robbery of Rs 1 crore from a businessman
अग्रिम जमानत याचिका पर राहत न मिलने पर वापस लिया
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अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। बठिंडा के व्यापारी से 1 करोड़ की लूट के मामले में चंडीगढ़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर नवीन फौगाट को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। हाईकोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर राहत न मिलने पर उन्होंनेे याचिका वापस ले ली है।


याचिका दाखिल करते हुए फौगाट ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसे मामले में फंसाया जा रहा है। वह जांच में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उसे उसे अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। चंडीगढ़ पुलिस ने याचिका का विरोध किया और खारिज करने की मांग की। पुलिस ने कहा कि मामले में हिरासत में लेकर याची से पूछताछ जरूरी है। हाईकोर्ट से इस मामले में राहत न मिलती देख याची ने कहा कि उसे याचिका वापस लेने की छूट दी जाए। हाईकोर्ट ने याची की अपील को मंजूर कर उसे याचिका वापस लेने की छूट दे दी। इससे पहले अग्रिम जमानत के लिए याची ने चंडीगढ़ जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
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