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Chandigarh: अब नहीं काटने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर, घर बैठे भर सकेंगे सात साल पुराने चालान

Sat, 08 Nov 2025 01:18 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संदीप खत्री, संवाद, चंडीगढ़
संदीप खत्री, संवाद, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Sat, 08 Nov 2025 01:18 AM IST
सार

ट्रैफिक पुलिस ने कोर्ट परिसर में दोनों तरह के कई क्यूआर स्कैनर लगाए हैं। ये ई-चालान और वर्चुअल कोर्ट पोर्टल के लिए हैं। इन स्कैनर पर कोड स्कैन करते ही संबंधित वेबसाइट खुल जाएगी जहां से चालान सीधे भरा जा सकता है।

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No more court visits, you can pay 7-year-old challans from home
ऑनलाइन चालान - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

अब ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 2019 जनवरी से सितंबर 2023 के बीच जारी करीब नौ लाख चालान अब ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। अदालत के निर्देश पर इन चालानों को ई-चालान पोर्टल और वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
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ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, इन चालानों की अनुमानित राशि 70 से 80 करोड़ रुपये के बीच है। इनमें 4.10 लाख नॉन-कंपाउंडेबल और 4.60 लाख कंपाउंडेबल चालान हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन वाहन चालकों के लिए राहत है जो लंबे समय से कोर्ट में तारीखों के कारण परेशान थे। एसएसपी ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी सुमेर प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने शहरभर में ऑनलाइन चालान जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। ट्रैफिक पुलिस की टीमें शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और कॉलेजों में क्यूआर स्कैनर से भुगतान प्रक्रिया का लाइव डेमो दे रही हैं ताकि लोग इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठा सकें।
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सात साल पुराने चालान अब ऑनलाइन

पहले चालान का भुगतान कोर्ट में पेश होकर ही किया जाता था लेकिन अब 2019 से 2023 तक के पुराने चालान घर बैठे कुछ ही मिनटों में भरे जा सकते हैं। ई-चालान सुविधा 2019 में शुरू हुई थी जबकि वर्चुअल कोर्ट सिस्टम सितंबर 2023 में लागू हुआ। बता दें कि 90 दिन में चालान न भरने पर वह स्वतः कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है। अब ऐसे मामलों में भी वर्चुअल कोर्ट पोर्टल से भुगतान संभव होगा।
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कोर्ट परिसर में लगाए गए दो स्कैनर

ट्रैफिक पुलिस ने कोर्ट परिसर में दोनों तरह के कई क्यूआर स्कैनर लगाए हैं। ये ई-चालान और वर्चुअल कोर्ट पोर्टल के लिए हैं। इन स्कैनर पर कोड स्कैन करते ही संबंधित वेबसाइट खुल जाएगी जहां से चालान सीधे भरा जा सकता है। यह उन लोगों के लिए लगाया गया, जिन्हें अभी इसकी जानकारी नहीं है और वे कोर्ट पहुंच जा रहे हैं।

किन चालानों का होगा ऑनलाइन निपटारा

नॉन-कंपाउंडेबल चालान: रेड लाइट जंप, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग, साइकिल ट्रैक पर वाहन चलाना।
कंपाउंडेबल चालान: सीट बेल्ट न लगाना, बिना हेलमेट, गलत पार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी रोकना, रॉन्ग टर्न लेना।

ई-चालान भरने की प्रक्रिया

वेबसाइट खोलें https://echallan.parivahan.gov.in
चालान नंबर या वाहन नंबर डालें, साथ में इंजन/चेसिस के आखिरी 5 अंक भरें
मोबाइल ओटीपी से वेरिफाई करें
चालान विवरण देखें
Pay Now पर क्लिक कर डीएल नंबर डालें
ई-पेमेंट करें और ट्रांजैक्शन आईडी नोट करें
रसीद डाउनलोड करें या प्रिंट लें

वर्चुअल कोर्ट से चालान भुगतान

वेबसाइट खोलें https://vcourts.gov.in
राज्य चुनें Virtual Court Chandigarh
मोबाइल नंबर, वाहन नंबर या सीएनआर नंबर डालें
चालान विवरण देखें
Pay Now पर क्लिक कर भुगतान करें
डिजिटल रसीद डाउनलोड करें

अब चालान छुड़वाने का तरीका

चालान बनते ही ई-चालान पोर्टल से भुगतान करें। 90 दिन तक न भरने पर यह कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं, वर्चुअल कोर्ट पोर्टल से तुरंत भुगतान करें।
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