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Hindi News ›   Chandigarh ›   No marriageable age, protection cannot be denied only on this ground says High Court

विवाह योग्य आयु नहीं, केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता सुरक्षा से इनकार : हाईकोर्ट

Sun, 12 Sep 2021 01:26 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 12 Sep 2021 01:26 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान में दिया गया जीवन और सुरक्षा का अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिए समान।

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No marriageable age, protection cannot be denied only on this ground says High Court
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

विस्तार

सहमति संबंध में रह रहे जोड़े की सुरक्षा से जुड़ी याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लड़की की आयु विवाह योग्य नहीं है, केवल इस आधार पर जोड़े को सुरक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता।

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संगरूर निवासी प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सुरक्षा की मांग की थी। जोड़े ने बताया कि यदि उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई तो हो सकता है कि उनके परिजन उन्हें जान से मार दें। सुरक्षा की मांग को लेकर उन्होंने संगरूर के एसएसपी से भी गुहार लगाई थी लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। 
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जोड़े ने बताया कि लड़के की आयु विवाह योग्य है लेकिन लड़की अभी 17 वर्ष 10 माह की है। जैसे ही उसकी आयु विवाह योग्य हो जाएगी, दोनों विवाह कर लेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान जीवन और सुरक्षा का अधिकार देता है जो प्रत्येक नागरिक के लिए समान है। 
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कानून की तय प्रक्रिया के अनुसार ही इसमें कटौती हो सकती है। इस मामले में लड़की की आयु विवाह योग्य नहीं है, लेकिन यह उसे सुरक्षा न देने का आधार नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने इसी के साथ याचिका का निपटारा करते हुए संगरूर के एसएसपी को प्रेमी जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

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