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हरियाणा में अब कोई लॉकडाउन नहीं, सातों दिन खुलेंगे बाजार, स्कूलों में बुला सकेंगे 50% टीचर्स स्टाफ

Sun, 30 Aug 2020 11:17 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sun, 30 Aug 2020 11:17 AM IST
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No lockdown in Haryana, Home Minister Anil Vij gave information by tweeting
अनिल विज

हरियाणा में अब सप्ताह के शुरू में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सरकार ने सोमवार, मंगलवार को दुकानें, शॉपिंग मॉल बंद रखने का आदेश वापस ले लिया है। अनलॉक-4 में केंद्र सरकार के राज्यों को लॉकडाउन का अधिकार न देने पर हरियाणा को 28 अगस्त के निर्णय से पीछे हटना पड़ा। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट के जरिए इस फैसले की जानकारी दी है।

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उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 में प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन करने का अधिकार नहीं दिया है, इसलिए सरकार ने सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापस ले लिया। अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। सरकार ने इससे पहले शनिवार, रविवार को लॉकडाउन का फैसला लिया गया। एक सप्ताहांत पर इसे अमल में भी लाया गया, लेकिन व्यापारियों व विपक्षी दलों के विरोध में यह निर्णय वापस लेना पड़ा।
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अब व्यापारी सोमवार, मंगलवार को लॉकडाउन का भी विरोध कर रहे थे, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। अब दुकानदार अपनी मर्जी से दुकानों, शॉपिंग मॉल को खोल सकेंगे। सरकारी, निजी कार्यालय पहले की तरह ही खुलेंगे। स्कूल खुलेंगे, स्टाफ आएगा, लेकिन कक्षाएं लगाने की मनाही जारी रहेगी।
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स्कूलों में बुलाया जा सकेगा 50 फीसदी शिक्षक, गैर शैक्षणिक स्टाफ

 हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनलॉक-4 के दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। ऑनलाइन, डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। 21 सितंबर से 50 प्रतिशत तक शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों को ऑनलाइन कोचिंग, टेली-काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए निर्धारित समय में स्कूलों में बुला सकते हैं।

ये आदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर लागू होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केवल स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों का दौराकर सकेंगे। यह उनके अभिभावकों की सहमति के अधीन होगा। 21 सितंबर 2020 से ये आदेश प्रभावी होंगे।

कौशल व उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईएस), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राज्य कौशल विकास मिशन या अन्य पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट (एनआईईएसबीयूडी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (आईआईई) के प्रशिक्षु भी प्रशिक्षण ले सकेंगे।

इन्हें 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। प्रयोगशाला प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता वाले तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों के पीएचडी और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए केवल उच्च शिक्षा संस्थानों को कोविड-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी।

इन गतिविधियों को भी 21 सितंबर के बाद मंजूरी

सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों और 100 व्यक्तियों तक की अन्य सभाओं को 21 सितंबर 2020 से अनुमति होगी। इसमें फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग के प्रावधान और हैंडवाश या सैनिटाइजर का प्रावधान अनिवार्य होगा। हालांकि, 20 सितंबर तक विवाह समारोहों में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी और अंतिम संस्कार में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसके बाद 100 व्यक्तियों तक का नियम लागू होगा।

सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इस तरह के स्थान बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। 30 सितंबर तक कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू रहेगा। भूमि सीमा व्यापार के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं सहित अंतर-राज्य और अंतर-राज्यीय आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आवागमन के लिए कोई अलग अनुमति, अनुमोदन, ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। सभी जिला मजिस्ट्रेट इन उपायों को सख्ती से लागू करेंगे।
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