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मिनी लॉकडाउन : फैक्ट्रियां खुलेंगी, सुबह पार्क में कर सकेंगे सैर लेकिन दुकानें, शिक्षण संस्थान व संपर्क सेंटर बंद

Tue, 04 May 2021 01:34 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 04 May 2021 01:34 PM IST
सार

चार मई शाम पांच बजे से 11 मई सुबह पांच बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। इस बीच रात नौ बजे तक होम डिलीवरी और शाम पांच बजे तक टेकअवे की अनुमित होगी।

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Night curfew to continue from 6 pm to 5 am every day along with complete weekend curfew in Chandigarh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चंडीगढ़ में 11 मई तक लागू होने वाली पाबंदियों को लेकर यूटी प्रशासन ने मंगलवार को विस्तृत आदेश जारी कर दिए। इस बार का लॉकडाउन पिछली बार से काफी अलग है। अब फैक्ट्रियां खुलेंगी, पार्क में सैर करने की मंजूरी होगी, किराना, केमिस्ट के साथ मोबाइल रिपेयर व ऑप्टिकल्स की दुकानें भी खुलेंगी। इसके अलावा सरकारी, निजी दफ्तर व बैंक खुले रहेंगे। लोगों के भी बाहर निकलने पर रोक नहीं है।

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ट्राइसिटी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यूटी प्रशासन ने 11 मई सुबह पांच बजे तक के मिनी लॉकडाउन का एलान किया है। इस लॉकडाउन में गैर-जरूरी दुकानें, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन चंडीगढ़ से किसी भी अन्य राज्य से लोग आ और जा सकेंगे। हालांकि, चंडीगढ़ में दाखिल होने के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट या टीका लगवाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
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अगर किसी के पास इन दोनों में से कुछ नहीं होगा तो प्रशासन उनकी कोविड जांच करेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार बैंक खुले रहेंगे लेकिन 50 फीसदी स्टाफ को ही दफ्तर आने की मंजूरी होगी। निजी दफ्तर खुले रहेंगे, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि कर्मचारी घर से काम करें तो बेहतर रहेगा।

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हर शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दोनों दिन लोगों के बाहर निलकने पर रोक रहेगी। प्रशासन की ये पाबंदियां 11 मई सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ये बंद रहेगा

  • सुखना लेक, रॉक गार्डन और पर्यटन स्थल। सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच पार्कों में सैर कर सकेंगे
  • मंजूरी के बाद ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को छोड़ अन्य के लिए स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बंद
  • सभी मॉल, सिनेमा घर, म्यूजियम और लाइब्रेरी
  • स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान। जरूरत के अनुसार स्टाफ को आना होगा
  • यूपीएससी की परीक्षाओं को छोड़ अन्य सभी परीक्षाएं स्थगित
  • सभी तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध
  • शराब के ठेके
  • सभी ई संपर्क केंद्र बंद। सभी सुविआएं www.sampark.chd.nic.in पर हासिल कर सकते हैं

ये खुला रहेगा

किराना, दूध, सब्जी-फल, मीट, पशुओं का चारा, मोबाइल रिपेयर और ऑप्टिकल्स की दुकानें खुलेंगी
केमिस्ट की दुकानें, एटीएम, दवाइयां व उपकरणों की दुकानें खुलेंगी
पंजाब, हरियाणा व अन्यों राज्यों में आने-जाने की अनुमति है। कोविड निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
गर्भवती महिलाओं व अन्य मरीजों को अस्पताल आने-जाने की अनुमति।
50 फीसदी सवारियों के साथ सीटीयू की बसें चलेंगी
सभी तरह के उद्योग खुले रहेंगे। इनमें काम करने वाले मजदूरों को सिर्फ कंपनी की गाड़ी में ही लाने और ले जाने की अनुमति।
फैक्ट्रियों में काम काम करने वाले कर्मचारियों को आईडी कार्ड व परमिशन कार्ड कंपनी को जारी करना होगा और सारी जानकारी इंडस्ट्री विभाग के निदेशक के साथ साझा करना होगा।
सरकारी दफ्तरों में जा सकेंगे लेकिन कोविड निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा
सभी सरकारी दफ्तरों और बैंकों में 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा। निजी दफ्तरों के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी से किसी को लाने व ले जाने वालों को अनुमति। पास की भी जरूरत नहीं
सभी लैब, टीकाकरण केंद्र, कोरोना जांच केंद्र, डिस्पेंसरी खुलेंगे
शादी-विवाह की अनुमति लेकिन 50 लोगों की ही मंजूरी। अंतिम संस्कार के लिए 20 की मंजूरी। एसडीएम की मंजूरी भी अनिवार्य
रेस्टोरेंट, होटल व खाने-पीने की दुकानें भी खुलेंगी। शाम 5 बजे तक खुद सामान ले जा सकेंगे और रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति

  • इन्हें आने-जाने की अनुमति, आई कार्ड दिखाना होगा
  • कानून व्यवस्था, नगर निगम सेवाओं और आपात सेवाओं में लगे कर्मियों को अनुमति
  • एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
  • यूनिफॉर्म में पुलिस, मिलिटरी, सीआरपीएफ के जवान
  • स्वास्थ्य कर्मचारी, ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी
  • मीडियाकर्मी

मूवमेंट पास के लिए यहां आवेदन करें
शादी समारोह के आयोजन के लिए आयोजकों को एसडीएम से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए 0172-2700076 और 0172-2700341 पर संपर्क किया जा सकेगा और http://admser.chd.nic.in/dpc/ पर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कार्य के लिए एचसीएस प्रद्युम्न (आरएलए) और संजीव कोहली (आरएलओ) को नोडल अफसर बनाया गया है।

सरकारी दफ्तरों का समय बदला
चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार मनोज परिदा ने आदेश जारी कर शहर के सभी सरकारी दफ्तरों का समय बदल दिया है। नए आदेश के अनुसार अब शहर के सभी सरकारी दफ्तर सुबह 9.30 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। दोपहर एक बजे से 1.30 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। 

सरकारी दफ्तर अगले आदेश तक 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। हालांकि, विभाग के प्रमुख को रोजाना दफ्तर आना होगा। शहरवासी भी अधिकारियों से मिल सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें पहले अप्वाइंटमेंट लेनी होगी। इसके बाद भी वह तभी मिल पाएंगे अगर उनके पास कोविड की निगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट होगा।

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