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हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट अलॉटियों के लिए खबर

Wed, 03 Jun 2015 12:16 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 03 Jun 2015 12:16 PM IST
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हाउसिंग बोर्ड के निवासी जो पिछले सालों में हाउसिंग बोर्ड के मकान ट्रांसफर के लिए आवेदन कर चुके हैं। उन्हें नए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। हाउसिंग बोर्ड ने मकानों को ट्रांसफर (मालिकाना हक) करने की मंजूरी दे दी है।

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मालूम हो कि शहर में 48 हजार हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं। जिनकी ट्रांसफर सालों से वायलेशन के कारण रुकी है। वायलेशन होने के कारण हाउसिंग बोर्ड ने ट्रांसफर पर पाबंदी लगा दी थी।
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हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन मनिंद्र सिंह की तैनाती के बाद यह पाबंदी हटा दी गई है। इससे लोगों की अरसे से चली आ रही मांग पूरी हुई है।

जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिन लोगों के ट्रांसफर केस खारिज हो गए हैं या जिनकी ट्रांसफर फीस हाउसिंग बोर्ड ने वापस कर दी है। उन लोगों को फिर से हाउसिंग बोर्ड में आवेदन करना होगा। बोर्ड के अनुसार सभी कैटेगरी के मकानों की ट्रांसफर शुरू हो चुकी है।
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