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मेडिकल बिल पास कराना है तो पढ़ें नया फरमान

Fri, 20 Jun 2014 11:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 20 Jun 2014 11:59 AM IST
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New Official Order to Clear Medical Bills

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के एडवांस और मेडिकल बिल की मंजूरी शर्तों को सरल बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर और उनके आश्रित भी लाभान्वित होंगे।

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उन्होंने कहा कि एक लाख रुपये तक के एडवांस और मेडिकल बिलों की स्वीकृति जिला के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी। पांच लाख रुपये तक के एडवांस तथा मेडिकल बिलों की मंजूरी विभागाध्यक्षों द्वारा दी जाएगी। पांच लाख से अधिक के एडवांस और मेडिकल बिलों के लिए संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव स्वीकृति देने में सक्षम होंगे।

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स्वीकृत हो जाएंगे एक लाख तक के बिल

New Official Order to Clear Medical Bills

सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने के मामले में कर्मचारियों को अनुमानित खर्च का 90 प्रतिशत तक एडवांस में प्राप्त करने की अनुमति होगी। सरकार द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर जहां पीजीआई की दर जमा शेष राशि का 75 प्रतिशत दिया जाता है।

उनके मामलों में अब राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित चिन्हित पैकेज दर पर अनुमानित खर्च का 90 प्रतिशत तक और नान पैकेज दरों पर 75 प्रतिशत तक एडवांस दिया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित निजी अस्पताल से इलाज कराने पर पीजीआई की दर दी जाती है।

ऐसे मामले में 50 प्रतिशत एडवांस दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में पुन: भुगतान बहुत कम होता है। बहरहाल, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित चिह्नित पैकेज दरों के मामले में 90 प्रतिशत तक एडवांस दिया जाएगा।

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