पंजाब में लागू हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट, ड्रंकन ड्राइव का नहीं कटेगा चालान, ये है जुर्माना राशि
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पंजाब सरकार शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर मेहरबान हो गई है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को गुरुवार को राज्य में लागू करते हुए सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट 2019 में से उस सेक्शन को हटा दिया है, जिसके तहत ड्रंकन ड्राइव के मामले में दोषियों पर जुर्माना लगाने या जेल भेजने का प्रावधान है।
इसके बदले पंजाब सरकार ने एक अन्य सेक्शन जोड़ते हुए मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम स्थिति में वाहन चलाने पर 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। यही नहीं रेडलाइट जंप करने, गलत पार्किंग करने के दोषी भी मात्र 500 रुपये जुर्माना देकर छूट जाएंगे वहीं केंद्रीय संशोधित एक्ट में इनके लिए 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
राज्य सरकार ने संशोधित एक्ट के तहत दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग की जुर्माना राशि भी घटाकर 1000 कर दी गई है और लाइसेंस सस्पेंशन की अवधि भी घटा दी गई है। वहीं नाबालिग बच्चों द्वारा बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर केंद्र सरकार द्वारा सख्ती बरतते हुए 25000 रुपये जुर्माना और अभिभावक को 3 साल कैद का प्रावधान किया है, जिसे पंजाब सरकार ने सिरे से हटा दिया है। हालांकि सेक्शन 180 के तहत अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने पर 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है।
ड्रंकन ड्राइव पर केंद्र ने 10000 रुपये की है जुर्माना राशि
केंद्र सरकार ने गत सितंबर माह के दौरान लागू किए मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट 2019 के सेक्शन 185 में ड्रंकन ड्राइव के लिए जुर्माना राशि को 2000 रुपये से बढाकर 10000 रुपये या छह माह कैद कर दिया था। दूसरी बार ड्रंकन ड्राइव का दोषी पाए जाने पर जुर्माना 15000 रुपये या दो साल कैद का प्रावधान किया गया था।
लेकिन पंजाब सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा गुरुवार को नोटिफिकेशन में केंद्रीय एक्ट को राज्य में लागू करते हुए इसमें से सेक्शन 185 को सिरे से हटा दिया गया। इसके स्थान पर सेक्शन 186 जोड़ा गया है, जिसमें ऐसी हालत में वाहन चलाना, कि चालक की मानसिक या शारीरिक स्थिति ठीक न हो तो पहली बार 1000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
मोबाइल फोन इस्तेमाल पर जुर्माना 2000 रुपये
खतरनाक ड्राइविंग (सेक्शन 184) के केंद्रीय एक्ट के प्रावधान में पंजाब सरकार द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी जोड़ दिया गया है लेकिन जुर्माना राशि को 5000 रुपये से घटाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। हालांकि दूसरी बार पकड़े जाने पर यह जुर्माना राशि सीधे 10000 रुपये वसूली जाएगी। ट्रिपल राइडिंग के मामले में, पहली बार 1000 रुपये जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा और दूसरी बार पकड़े जाने पर भी इतनी ही सजा होगी। केंद्रीय एक्ट में इस मामले में जुर्माना राशि 2000 रुपये रखी गई है।
पंजाब में लागू संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के यह हैं प्रावधान
इन मामलों में बढ़ाया जुर्माना
- ओवरस्पीडिंग और रेसिंग पर: पहली बार 5000 रुपये दूसरी बार 10000 रुपये।
- फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस को रास्ता न देने पर: हर बार 10000 रुपये जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड।
- बिना इंशोरेंस ड्राइविंग: पहली बार 2000 रुपये, दूसरी बार 4000 रुपये।
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस : हर बार 5000 रुपये
- सड़क नियम तोड़ने पर : पहली बार 500 रुपये दूसरी बार 1000 रुपये
- ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर : पहली बार 500 रुपये दूसरी बार 1000 रुपये
- ड्राइविंग के दौरान धुम्रपान : पहली बार 500 रुपये दूसरी बार 1000 रुपये
- शहरी क्षेत्र में गलत पार्किंग : पहली बार 500 रुपये दूसरी बार 1000 रुपये
- सन फिल्म का अनाधिकृत प्रयोग : पहली बार 1000 रुपये दूसरी बार 1500 रुपये
- शहरी क्षेत्र में लो-बीम पर नहीं चलना : पहली बार 500 रुपये दूसरी बार 600 रुपये
- रेड/ब्ल्यू बाइकन का अनाधिकृत उपयोग : पहली बार 1000 रुपये दूसरी बार 1500 रुपये
- बिना अग्निशमन के प्राइवेट सर्विस व्हीकल : पहली बार 500 रुपये दूसरी बार 600 रुपये
- मालिक द्वारा वाहन में नियमों के विरुद्ध बदलाव : प्रत्येक अल्टरेशन पर 5000 रुपये
- ओवरसाइज वाहनों संबंधी नियमों का उल्लंघन : हर बार 5000 रुपये
- एलएमवी ओवरस्पीड ड्राइविंग : पहली बार 1000 रुपये दूसरी बार 2000 रुपये
- एचएमवी/एमएमवी ओवरस्पीड ड्राइविंग : पहली बार 2000 रुपये दूसरी बार 4000 रुपये
- खतरनाक ड्राइविंग/कम्युनिकेशन डिवाइस का उपयोग : पहली बार 2000 रुपये दूसरी बार 10000 रुपये
- मेंटली या फिजिकली अनफिट रहते ड्राइविंग : पहली बार 1000 रुपये दूसरी बार 2000 रुपये
- रेसिंग और ट्रायल आफ स्पीड : पहली बार 5000 रुपये दूसरी बार 10000 रुपये
- रोड सेफ्टी, वायू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण : पहली बार 5000 रुपये दूसरी बार 10000 रुपये
- बिना आरसी और एफसी वाहन : पहली बार 5000 रुपये दूसरी बार 10000 रुपये
- बिना परमिट वाहन : हर बार 10000 रुपये
- ओवरलोड माल वाहन : हर बार 20000 रुपये और 2000 रुपये प्रति अतिरिक्त वजन
- कैरिंग ओवर डायमेंशन : हर बार 20000 रुपये
- गुड्स वाहन का भार न कराना : हर बार 40000 रुपये
- ट्रांसपोर्ट वाहन में अतिरिक्त सवारियां : हर बार 200 रुपये प्रति अतिरिक्त सवारी
- सीट बेल्ट के बिना ड्राइवर और सवारी : हर बार 1000 रुपये
- 14 साल से कम उम्र के बच्चे बिना सीट बेल्ट : हर बार 1000 रुपये
- दोपहिया वाहन पर? ट्रिपल सवारी : हर बार 1000 रुपये जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड
- बिना हेलमेट : हर बार 1000 रुपये जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड
- फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस व अन्य एमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देना : हर बार 10000 रुपये और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड
- साइलेंस जोन में हार्न बजाना : पहली बार 1000 रुपये दूसरी बार 2000 रुपये
- साइलेंसर के अलावा अन्य गैस का निष्पादन : पहली बार 1000 रुपये दूसरी बार 2000 रुपये
- बिना इंशोरेंस ड्राइविंग : पहली बार 2000 रुपये दूसरी बार 4000 रुपये
- वाहन के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ : हर बार 1000 रुपये
- ट्रेवलिंग विदआउट पास और टिकट : हर बार 500 रुपये
- अथारिटी के आदेशों का उल्लंघन : पहली बार 1000 रुपये दूसरी बार 1500 रुपये
- सूचना देने से जानबूझकर इंकार करना : पहली बार 1000 रुपये दूसरी बार 1500 रुपये
- अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना : हर बार 5000 रुपये
- लाइसेंस सस्पेंशन के दौरान ड्राइविंग : हर बार 10000 रुपये