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12 अप्रैल को लगेगी नेशनल लोक अदालत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 08 Mar 2014 09:21 AM IST
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12 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह जानकारी चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी तरनतारन सिंह बिंद्रा ने शुक्रवार को दी। इस दौरान वह जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों की मीटिंग कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि मोहाली, खरड़ व डेराबस्सी कोर्ट कांप्लेक्स में नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। मोहाली में नौ बेंच स्थापित किए जाएंगे। जबकि, डेराबस्सी व खरड़ की अदालतों में तीन-तीन बेंच स्थापित किए जाएंगे। जिनकी प्रधान ज्यूडिशियल अफसर करेंगे। ट्रैफिक केसों, नगर निगम से संबंधित केसों, माल विभाग से संबंधित केसों के लिए अन्य बेंच स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में मोटर एक्सिडेंट क्लेम, मोटरसाइकिल केस, लेबर डिसप्यूट केस, लैंड एक्वायर संबंधी केस, किराया बैंक रिकवरी व अन्य तरह के केस भी निपटाए जाएंगे।
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उन्होंने लोगों से अपील कि जिनके केस कोर्ट में चल रहे हैं वे अपने केस का लोक अदालत में निपटारा करें। लोग लोक अदालत संबंधी जानकारी अथॉरिटी के फेज-3बी1 से ले सकते हैं। इसके अलावा 0172-2270170 पर फोन से भी संपर्क किया जा सकता है।
इस नंबर पर मिलेगी फ्री कानूनी सहायता
बिंद्रा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला आखिरी फैसला होगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किए गए फैसले की आगे कोई दलील या अपील नहीं की जा सकती है।
नेशनल लोक अदालत का फैसला आखिरी माना जाएगा। उन्होंने बताया कि लोग मुफ्त कानूनी सहायता लेने के लिए टो फ्री नंबर 1968 से संपर्क करे। उन्हें इस नंबर पर फ्री कानूनी सहायता मिलेगी। यह नंबर 24 घंटे काम करेगा।
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उन्होंने बताया कि मोहाली, खरड़ व डेराबस्सी कोर्ट कांप्लेक्स में नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। मोहाली में नौ बेंच स्थापित किए जाएंगे। जबकि, डेराबस्सी व खरड़ की अदालतों में तीन-तीन बेंच स्थापित किए जाएंगे। जिनकी प्रधान ज्यूडिशियल अफसर करेंगे। ट्रैफिक केसों, नगर निगम से संबंधित केसों, माल विभाग से संबंधित केसों के लिए अन्य बेंच स्थापित किए जाएंगे।
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उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में मोटर एक्सिडेंट क्लेम, मोटरसाइकिल केस, लेबर डिसप्यूट केस, लैंड एक्वायर संबंधी केस, किराया बैंक रिकवरी व अन्य तरह के केस भी निपटाए जाएंगे।
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उन्होंने लोगों से अपील कि जिनके केस कोर्ट में चल रहे हैं वे अपने केस का लोक अदालत में निपटारा करें। लोग लोक अदालत संबंधी जानकारी अथॉरिटी के फेज-3बी1 से ले सकते हैं। इसके अलावा 0172-2270170 पर फोन से भी संपर्क किया जा सकता है।
इस नंबर पर मिलेगी फ्री कानूनी सहायता
बिंद्रा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला आखिरी फैसला होगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किए गए फैसले की आगे कोई दलील या अपील नहीं की जा सकती है।
नेशनल लोक अदालत का फैसला आखिरी माना जाएगा। उन्होंने बताया कि लोग मुफ्त कानूनी सहायता लेने के लिए टो फ्री नंबर 1968 से संपर्क करे। उन्हें इस नंबर पर फ्री कानूनी सहायता मिलेगी। यह नंबर 24 घंटे काम करेगा।