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23 से लोक अदालतों में निपटेंगे मामले
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 07 Nov 2013 01:32 PM IST
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सब डिवीजन स्तर की अदालतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोक अदालतें 23 नवंबर को लगेंगी। पूरे पंजाब में भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रबंध किया गया है।
पंजाब कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के मेंबर सचिव मनीष सिंगल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज और राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस जीएस सिंघवी के निर्देशों पर हर स्तर की अदालत ने लोक अदालतों का प्रबंध 23 नवंबर को पूरे पंजाब में किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जस्टिस सिंघवी ने इन लोक अदालतों द्वारा पूरे देश में अनुमानित 15 लाख मामले निपटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने लोगों को अपील की कि इन लोक अदालतों का अधिक से अधिक फायदा उठाया जाए।
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पंजाब कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के मेंबर सचिव मनीष सिंगल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज और राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस जीएस सिंघवी के निर्देशों पर हर स्तर की अदालत ने लोक अदालतों का प्रबंध 23 नवंबर को पूरे पंजाब में किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जस्टिस सिंघवी ने इन लोक अदालतों द्वारा पूरे देश में अनुमानित 15 लाख मामले निपटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने लोगों को अपील की कि इन लोक अदालतों का अधिक से अधिक फायदा उठाया जाए।
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