{"_id":"1b371a08a4f1cac0db04e44bab58207b","slug":"national-lok-adalat-in-panchkula-0n-23-nov","type":"story","status":"publish","title_hn":"23 को लोक अदालत में निपटाएं मामले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
23 को लोक अदालत में निपटाएं मामले
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 12 Nov 2013 03:32 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कोर्ट में चल रहे केसों के जल्द निपटारे के मकसद से 23 नवंबर को जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
मोहाली, खरड़ और डेराबस्सी के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित लोक अदालतों के दौरान मौके पर ही केसों का निपटारा किया जाएगा।
सीजेएम एवं जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन टीएस बिंद्रा ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में हर किस्म के दीवानी, मैट्रीमोनियल, मोटर एक्सिडेंट क्लेम, जमीन विवाद, किराए संबंधी झगड़ों, फौजदारी कम्पाउंडेबल केस, रेवेन्यू केस, जंगलात महकमे के केस, कर व आबकारी विभाग के केस व नरेगा स्कीम के केसों की सुनवाई की जाएगी।
इसके अलावा वेतन के बकाया, बैंकों के केस, पेंशन-रिटायरमेंट के लाभ एवं चेक बाउंस के केसों की भी सुनवाई की जाएगी। अन्य भी प्री-लिटिगेशन केस, जो अब तक अदालत नहीं पहुंचे हैं, मोबाइल फोन कंपनियों के केस भी इस लोक अदालत में रखे जाएंगे।
जो लोग इस लोक अदालत में केसों का निपटारा कराना चाहते हैं, वे उन अदालतों में अर्जी दे सकते हैं, जहां उनके केस चल रहे हैं। वे स्थायी लोक अदालत में भी अर्जी दे सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
मोहाली, खरड़ और डेराबस्सी के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित लोक अदालतों के दौरान मौके पर ही केसों का निपटारा किया जाएगा।
सीजेएम एवं जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन टीएस बिंद्रा ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में हर किस्म के दीवानी, मैट्रीमोनियल, मोटर एक्सिडेंट क्लेम, जमीन विवाद, किराए संबंधी झगड़ों, फौजदारी कम्पाउंडेबल केस, रेवेन्यू केस, जंगलात महकमे के केस, कर व आबकारी विभाग के केस व नरेगा स्कीम के केसों की सुनवाई की जाएगी।
इसके अलावा वेतन के बकाया, बैंकों के केस, पेंशन-रिटायरमेंट के लाभ एवं चेक बाउंस के केसों की भी सुनवाई की जाएगी। अन्य भी प्री-लिटिगेशन केस, जो अब तक अदालत नहीं पहुंचे हैं, मोबाइल फोन कंपनियों के केस भी इस लोक अदालत में रखे जाएंगे।
विज्ञापन
जो लोग इस लोक अदालत में केसों का निपटारा कराना चाहते हैं, वे उन अदालतों में अर्जी दे सकते हैं, जहां उनके केस चल रहे हैं। वे स्थायी लोक अदालत में भी अर्जी दे सकते हैं।
विज्ञापन