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Hindi News ›   Chandigarh ›   Nagar Nigam Chandigarh Fire Wing Notice to 48 Organizations

नगर निगम चंडीगढ़ ने 48 संस्थानों को भेजा आग से बचाव के लिए नोटिस, वरना कर दिए जाएंगे सील

Wed, 27 Mar 2019 11:23 AM IST
खुशबू गोयल नीरज कुमार/अमर उजाला, चंडीगढ़
नीरज कुमार/अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 27 Mar 2019 11:23 AM IST
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Nagar Nigam Chandigarh Fire Wing Notice to 48 Organizations
प्रतीकात्मक तस्वीर
चंडीगढ़ नगर निगम के फायर विंग ने आग से बचाव के लिए कड़ा रुख अख्तियार किया है। नोटिस भेजा गया और न मानने पर सील करने की हिदायत दी गई है। फायर विंग ने शहर के कई होटलों, फीलिंग स्टेशनों और एससीओ समेत सेक्टर 22, 35, 42, 41, 11, 10 के 48 प्रतिष्ठानों को आग से बचाव के समुचित उपाय नहीं करने पर नोटिस भेजा है।
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नोटिस में कहा गया है कि वे आग से बचाव के उपकरण लगाएं। इसके लिए संस्थानों चार से लेकर 25 अप्रैल तक मोहलत देते हुए चेतावनी दी गई है कि समय पर उपकरण नहीं लगाने पर बिल्डिंग सील कर दी  जाएगी। फायर विंग के अधिकारियों की जांच के दौरान होटलों और फीलिंग स्टेशनों में कई कमियां पाई र्गइं।
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इन कमियों में आग से बचाव के उपकरणों में हॉजरील, हाइड्रेंट, स्मोक डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम की कमी और आने- जाने के रास्ते में अवरोध पाया गया। नोटिस में कहा गया है कि अग्नि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करें ताकि जानमाल की सुरक्षा की जा सके।
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इन्हें दिया गया नोटिस...

सेक्टर 35 बी के होटल माया, केसी रेजिडेंसी, जीके इंटरनेशनल, ली मोनार्क, द रीजेंट, होटल ऑरेंज, सेक्टर 22 के एमपी मोटर फीलिंग स्टेशन, सूद ट्रेडर्स फीलिंग स्टेशन, श्यामा श्याम फीलिंग स्टेशन को चार अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के  बीच में अग्निशामक उपकरण लगाने का समय दिया गया है। इसके अलावा सेक्टर 42 के एससीओ नंबर 49, कलेर वाइन एससीओ नंबर  51, एससीओ नंबर 52, कलेर वाइन एससीओ नंबर 45, सेक्टर 47 के एससीओ नंबर 47, सेक्टर 41 के एसीओ नंबर 06, 07, 23, 24, 26, 27, 28, 04, 44, 43, सेक्टर 11क ी ऑल इंडिया वुमन कांफ्रेंस, यूथ वुमन क्रिश्चियन एसोसिएशन, सेक्टर 10 के एससीओ 5, 10, 6, 9, 2 के अलावा कैफेज, कोल डिपो कांप्लेक्स, लेह दी दाह कोल डिपो, कासा बेलाविस्टा कोल डिपो कांप्लेक्स, ब्रूकलीन सेंटल कोल डिपो कांप्लेक्स, फेबिकेयर ड्राइक्लीनर्स कोल डिपो कांप्लेक्स और फ्रूपोस (आइसक्रीम पार्लर) कोल डिपो कांप्लेक्स को नोटिस दिया गया है।

आग से बचाव के उपाय नहीं करने पर इन्हें नोटिस भेजा गया है। अपने अपने संस्थानों में आग से बचाव के लिए उपकरण लगाने को कहा गया है। निर्धारित समय पर उपकरण नहीं लगाने पर बिल्डिंग की सीलिंग तक की कार्रवाई हो सकती है। दंड और कारावास का भी एक्ट के तहत प्रावधान है। बिल्डिंग जन सुरक्षा के लिहाज से अनुकुल नहीं है तो उस बिल्डिंग को सील भी कर सकते हैं।
- अनिल कुमार गर्ग, चीफ फायर अफसर सह एडिशनल कमिश्नर नगर निगम चंडीगढ़
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