फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Moratorium on land acquisition in Gurgaon

हाइकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण पर लगाई रोक

Wed, 19 Feb 2014 07:04 PM IST
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़/गुड़गांव
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़/गुड़गांव Updated Wed, 19 Feb 2014 07:04 PM IST
विज्ञापन
Moratorium on land acquisition in Gurgaon
पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने गुड़गांव में सरकार द्वारा अधिकृत की गई 13.75 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता पवन गुप्ता गुड़गांव निवासी ने हाइकोर्ट में इस जमीन का चेंज ऑफ लैंडयूज निर्देश जारी करने का आग्रह किया था।

इस मामले में कंट्री एंड टाउन प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव डी सी गुप्ता ने हाइकोर्ट में आश्वासन दिया था कि इस जमीन पर यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार ने इस जमीन को सेक्शन 4 के तहत अधिग्रहित कर लिया।


बुधवार को याची के वकील ने सरकार के इस निर्णय को गैर कानूनी बताया और हाइकोर्ट से जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने का आग्रह किया। हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार की 31 दिसंबर 2013 को जारी नोटिफिकेशन पर भी रोक लगा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed