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हाइकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण पर लगाई रोक
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़/गुड़गांव
Updated Wed, 19 Feb 2014 07:04 PM IST
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पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने गुड़गांव में सरकार द्वारा अधिकृत की गई 13.75 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता पवन गुप्ता गुड़गांव निवासी ने हाइकोर्ट में इस जमीन का चेंज ऑफ लैंडयूज निर्देश जारी करने का आग्रह किया था।
इस मामले में कंट्री एंड टाउन प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव डी सी गुप्ता ने हाइकोर्ट में आश्वासन दिया था कि इस जमीन पर यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार ने इस जमीन को सेक्शन 4 के तहत अधिग्रहित कर लिया।
बुधवार को याची के वकील ने सरकार के इस निर्णय को गैर कानूनी बताया और हाइकोर्ट से जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने का आग्रह किया। हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार की 31 दिसंबर 2013 को जारी नोटिफिकेशन पर भी रोक लगा दी है।
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याचिकाकर्ता पवन गुप्ता गुड़गांव निवासी ने हाइकोर्ट में इस जमीन का चेंज ऑफ लैंडयूज निर्देश जारी करने का आग्रह किया था।
इस मामले में कंट्री एंड टाउन प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव डी सी गुप्ता ने हाइकोर्ट में आश्वासन दिया था कि इस जमीन पर यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार ने इस जमीन को सेक्शन 4 के तहत अधिग्रहित कर लिया।
बुधवार को याची के वकील ने सरकार के इस निर्णय को गैर कानूनी बताया और हाइकोर्ट से जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने का आग्रह किया। हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार की 31 दिसंबर 2013 को जारी नोटिफिकेशन पर भी रोक लगा दी है।
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