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Fatehabad News: दुष्कर्म का आरोपी जलेबी बाबा दोषी करार, शनिवार को सुनाई जाएगी सजा
Fri, 06 Jan 2023 12:59 AM IST
ajay kumar
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 06 Jan 2023 12:59 AM IST
सार
बाबा तंत्र-मंत्र की आड़ में महिलाओं को बेहोश करके उनके साथ दुष्कर्म करता है। बाद में बाबा महिलाओं को उनके वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता था। जब पुलिस ने उसके आश्रम पर छापा मारा, तब 40 से ज्यादा अश्लील वीडियो बरामद हुए थे।
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जलेबी बाबा।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह (फास्ट ट्रैक) ने टोहाना के बहुचर्चित सेक्स कांड के आरोपी जलेबी बाबा को गुरुवार को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना है। उसको सजा शनिवार को सुनाई जाएगी। बाबा बालकनाथ डेरे के बाबा बिल्लूराम उर्फ अमर पुरी के खिलाफ टोहाना शहर पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट के साथ ही विभिन्न मामला दर्ज किया था। इस मामले में टोहाना में एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बिल्लूराम उर्फ अमर पुरी एक महिला के साथ दुष्कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा था।
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तंत्र मंत्र के बहाने महिलाओं को बेहोश कर करता था दुष्कर्म
बाबा तंत्र-मंत्र की आड़ में महिलाओं को बेहोश करके उनके साथ दुष्कर्म करता है। बाद में बाबा महिलाओं को उनके वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता था। जब पुलिस ने उसके आश्रम पर छापा मारा, तब 40 से ज्यादा अश्लील वीडियो बरामद हुए थे। बाबा महिलाओं के वीडियो दिखाकर उनसे पैसे भी ऐंठता था। पुलिस के अनुसार, बाबा ने कई महिलाओं से दुष्कर्म किया।
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केस दर्ज होने के बाद एक नाबालिग व 6 महिलाओं ने पुलिस के सामने बाबा के खिलाफ बयान दिए थे। यहां तक की बाबा के बेटे की बहू ने भी उसके खिलाफ बयान दर्ज करवाए थे। इस दौरान कोर्ट में 20 गवाहियां हुई और गुरुवार को अदालत ने बाबा को दोषी करार दिया। जलेबी बाबा पहले टोहाना में जलेबी की रेहड़ी लगाता था, इसलिए उसका नाम जलेबी बाबा के नाम से मशहूर हो गया।
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